लखनऊ- मोबाइल, चेकबुक, पासबुक, एटीएम कार्ड व अन्य बहुमूल्य वस्तुएं चोरी होने की शिकायत के प्रार्थनापत्र पर सिर्फ थाने की मुहर लगाने से काम नहीं चलेगा। अब इसकी थाने की जीडी (जनरल डायरी) और सीसीटीएनएस पर भी एंटी करनी होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा वस्तुओं के चोरी होने की शिकायत पर थाने की मुहर लगाने की प्रवृत्ति को लेकर नाराजगी जताने के बाद डीजीपी प्रशांत कुमार ने मातहतों को इस बाबत नियमों के मुताबिक कार्यवाही करने को कहा है। दरअसल, एटा के एक प्रकरण की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में शिकायत पर मुहर लगाकर उसे ग्रहण करने तथा किसी भी रिकॉर्ड में उसे दर्ज नहीं किए जाने पर एसपी को प्रारंभिक जांच कराने का आदेश दिया है। अदालत ने आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराने को कहा। साथ ही डीजीपी को निर्देश दिया कि वह इस बाबत मातहतों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करें कि कोई वस्तु चोरी होने पर उसकी सूचना थाने की जीडी और संबंधित रजिस्टर में भी दर्ज की जाए। अदालत के आदेश के बाद डीजीपी ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने निर्देशों का अनुपालन करने में शिथिलता बरतने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है।
मुजफ्फरनगर: भाजपा नेताओं पर आफत, कस रहा कानूनी शिकंजा
मुजफ्फरनगर। अपै्रल माह की बात करें तो भाजपा नेता होने का दावा करने वाले लोगों पर योगीराज में कानूनी शिकंजा भी खूब कस रहा है। कानून के शिकंजे में भाजपा नेताओं का यह तीसरा केस है। अभी हाल ही में जब 13 अपै्रल को सीएम योगी आदित्यनाथ का जनपद में दौरा प्रस्तावित हुआ तो अहिल्याबाई होल्कर स्मारक का लोकार्पण कार्यक्रम भी तय हुआ, इसके लिए नगरपालिका की ओर से कच्ची सड़क का निर्माण कार्य रातों रात कराया जा रहा था। यहां पहुंचे तथाकथित भाजपा नेता अभिषेक शर्मा ने भी शराब के नशे में रात को खूब हंगामा करते हुए सड़क निर्माण कार्य में बाधा पहुंचाई और पुलिस कर्मियों के साथ





