भ्रष्टाचार में फंसे भाजपा के दो पूर्व चेयरमैनों की होगी रिकवरी

मुजफ्फरनगर। विकास कार्यों में गंभीर अनियमितता बरते जाने के मामले में की गई शिकायत में लोकायुक्त के द्वारा दोष साबित होने पर अब भाजपा के दो पूर्व चेयरमैनों पर लगाया गया अर्थदण्ड भू राजस्व की भांति वसूल किये जाने के लिए जिलाधिकारी ने रिवकरी आदेश जारी कर दिया है। इस मामले में भाजपा के दोनों पूर्व चेयरमैनों से एक लाख रुपये की रिकवरी की जानी है। इसमें दो अधिशासी अधिकारी भी दोषी पाये गये हैं और उनके खिलाफ भी रिकवरी आदेश जारी हुआ है, इनमें से एक अधिकारी की मौत भी हो चुकी है। जिलाधिकारी ने प्रकरण में तहसीलदार को जल्द से जल्द वसूली कर राजकीय कोष में धनराशि जमा कराये जाने के निर्देश दिये हैं। डीएम के रिकवरी आदेश के बाद भाजपा में भी हलचल मच गयी है।

पूरा मामला नगर पंचायत जानसठ से जुड़ा हुआ है। यहां पर पिछली दो योजनाओं में भाजपा प्रत्याशी के रूप में यनेश तंवर और प्रवेन्द्र भड़ाना चेरयमैन पद पर विजयी रहे थे। जबकि इस बार यहां पर रालोद प्रत्याशी के हाथों भाजपा ने चेयरमैनी गंवा दी। विकास कार्यों में अनियमितता और भ्रष्टाचार का मामला वैसे तो मुख्य तौर पर भाजपा के चेयरमैन रहे यनेश तंवर के कार्यकाल का है, लेकिन बाद में हेरा फेरी कर धनराशि हड़पने के लिए हुए भ्रष्टाचार के मामले में यनेश के बाद भाजपा से चेयरमैन निर्वाचित हुए प्रवेन्द्र भड़ाना भी लपेटे में आ गये। नगर पंचायत जानसठ में सभासद रहे नवनीत काम्बोज पुत्र शिवकुमार निवासी जानसठ ने लोकायुक्त में शिकायत करते हुए नगर पंचायत जानसठ में कराये गये विकास एवं निर्माण कार्यों और सामग्री की खरीद में भ्रष्टाचार करते हुए वित्तीय हानि पहुंचाने के आरोप लगाते हुए जांच की मांग की थी।

लोकायुक्त के आदेश पर नगर विकास विभाग के द्वारा आरोपों की जांच कराई गयी। 07 सितम्बर 2024 को नगर विकास विभाग द्वारा जांच आख्या लोकायुक्त को प्रेषित की गयी थी। इसमें नगर पंचायत जानसठ के दोनों भाजपा चेरयमैनों पर लगाये गये आरोपों को सही ठहराते हुए उनको भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितता के लिए दोषी पाया गया था। नगर विकास विभाग की रिपोर्ट आने के बाद लोकायुक्त के द्वारा शासन को इस सम्बंध में दोनों आरोपी चेयरमैन यनेश तंवर और प्रवेन्द्र भड़ाना के साथ ही तत्कालीन अधिशासी अधिकारी जसविन्दर और एक अन्य के खिलाफ रिकवरी जारी करते हुए उनसे धनराशि की वसूली करने के आदेश जारी किये थे। लोकायुक्त के आदेशों के तहत शासन द्वारा 17 अक्टूबर 2024 को जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर को आदेश जारी किये थे कि नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 81 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए प्रकरण में दोषी पाये गये तत्कालीन अध्यक्ष नगर पंचायत जानसठ यनेश तंवर और प्रवेन्द्र भड़ाना के साथ ही दोनों अधिशासी अधिकारियों करीब एक लाख रुपये की धनराशि भू राजस्व की भांति वसूल कराकर राजकीय कोष में जमा कराकर रिपोर्ट प्रेषित की जाये।

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बताया गया कि जिलाधिकारी उमेश मिश्रा द्वारा शासन के आदेशों के अनुपालन में नगर पंचायत जानसठ के दोनों पूर्व चेयरमैनों यनेश और प्रवेन्द्र के साथ ही दोनों अधिशासी अधिकारियों के खिलाफ रिवकरी नोटिस जारी कर दिया है। इसके लिए उन्होंने तहसीलदार जानसठ सतीश चन्द बघेल को आदेश दिया है कि लोकायुक्त और शासन के द्वारा जारी आदेशों का पालन सुनिश्चित करते हुए जल्द से जल्द इस प्रकरण में चेयरमैन और अधिशासी अधिकारियों पर लगाये गये जुर्माने की धनराशि को वसूल करने के आदेश दिये हैं। तहसीलदार जानसठ सतीश चन्द ने बताया कि जिलाधिकारी से आदेश प्राप्त हो गये हैं। इसमें पूर्व चेयरमैन यनेश तंवर से 85085 और प्रवेन्द्र भड़ाना से 15072 रुपये की वसूली की जानी हैं। इतनी ही रकम दोनों अधिशासी अधिकारियों से वसूल करने के आदेश दिये गये हैं। बताया गया कि आरोपी बनाये गये अधिशासी अधिकारी जसविन्दर की पूर्व में मौत होने की जानकारी मिली है। वसूली के लिए तहसील से संग्रह अमीनों की टीम का गठन किया जा रहा है। जल्द ही रकम वसूल कर डीएम को अवगत कराया जायेगा।

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प्रवेन्द्र ने शौचालय की मरम्मत दिखाकर उड़ा ली रकम, यनेश ने की अनियमितता

मुजफ्फरनगर। नगर पंचायत जानसठ में चेयरमैन रहते हुए भाजपा नेता यनेश तंवर पर पूर्व सभासद नवनीत काम्बोज ने वित्तीय अनियमितता करने के गंभीर आरोप लगाये थे। इसमें नवनीत का कहना है कि यनेश तंवर के कार्यकाल में सड़क निर्माण और शौचालय निर्माण कार्यों में गुणवत्ता निम्न रही और जमकर भ्रष्टाचार हुआ। इसके साथ ही कूड़ेदान खरीद में भी अनियमितता हुई, ये बाजार रेट से तीन गुणा मूल्य पर खरीदकर नगर पंचायत को वित्तीय हानि दी गई। बॉयो टॉयलेट खरीद में भी घपला किया गया। प्रवेन्द्र भड़ाना ने यनेश के कार्यकाल में बनाये गये शौचालय की मरम्मत दिखाकर वित्तीय घोटाला किया। दो ईओ भी इसमें सहभागी रही, उनके खिलाफ भी रिकवरी आदेश जारी हुआ है। 

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