कवाल कांड-भड़काऊ भाषण केस में कोर्ट में पेश हुए पूर्व मंत्री संजीव बालियान

मुजफ्फरनगर। साल 2013 में हुए कवाल कांड के बाद आयोजित हुई नंगला मंदौड़ पंचायत में भड़काऊ भाषण देने के मामले में मंगलवार को विशेष अदालत में तारीख तय होने के कारण पूर्व मंत्री डॉ. संजीव बालियान सहित कई आरोपी पेश हुए, लेकिन सभी आरोपियों के पेश नहीं होने के कारण कोर्ट में आज भी आरोप तय नहीं हो पाये और इस मामले में आरोप तय करने के लिए कोर्ट ने 3 जनवरी की तिथि मुकर्रर कर दी ह।

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साल 2013 में जानसठ क्षेत्र के गांव कवाल में शाहनवाज की हत्या कर भाग रहे सचिन और गौरव को भीड़ ने पीटकर मार दिया था। इसके बाद नंगला मंदौड़ में बड़ी पंचायत का आयोजन किया गया। इसमें भड़काऊ भाषण देने और निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के मामले में पूर्व केन्द्रीय मंत्री डा. संजीव बालियान, पूर्व सांसद कुंवर भारतेंद्र सिंह, पूर्व सांसद सोहनवीर सिंह, सांसद हरेन्द्र मलिक, साध्वी प्राची, पूर्व विधायक उमेश मलिक, मंत्री कपिल देव अग्रवाल, पूर्व मंत्री सुरेश राणा, पूर्व मंत्री अशोक कटारिया, पूर्व विधायक अशोक कंसल, भाजपा नेता यशपाल पंवार, बिट्टू सिखेडा आदि के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इसकी सुनवाई विशेष एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही है। मामले में आरोप तय होने हैं।

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मंगलवार को विशेष अदालत के पीठासीन अधिकारी देवेन्द्र कुमार फौजदार के समक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, पूर्व भाजपा सांसद भारतेन्दु सिंह, साध्वी प्राची, पूर्व भाजपा विधायक उमेश मलिक, अशोक कंसल, बिट्टू सिखेडा, पूर्व भाजपा सांसद सोहनवीर सिंह, सांसद हरेन्द्र मलिक आदि कोर्ट में पेश हुए, लेकिन सभी आरोपियों के पेश न हो ने पर आज भी आरोप तय नहीं हो सके। विशेष अदालत के पीठासीन अधिकारी देवेन्द्र कुमार फौजदार ने सुनवाई 3 जनवरी 2025 तक स्थगित कर दी। आज यूपी सरकार में मंत्री कपिल देव, पूर्व मंत्री अशोक कटारिया, पूर्व मंत्री सुरेश राणा कोर्ट में पेश नहीं हो पाये। उनके अधिवक्ता ने हाजिरी माफी पेश की। 

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