फायरिंग कांडः गोलियां दागने वाले बाप-बेटे समेत पांच पर एफआईआर

गांव बझेड़ी में मस्जिद के इमाम को लेकर हुए विवाद में भिड़ गए थे दो पक्ष, एक पक्ष ने फायरिंग कर फैलाई थी दहशत

मुजफ्फरनगर। गांव बझेड़ी में आपसी रंजिश और धार्मिक स्थल से जुड़े विवाद ने बीते दिन गंभीर हिंसा का रूप ले लिया। मस्जिद में शुरू हुआ विवाद कुछ ही देर में मारपीट और गोलीबारी तक पहुंच गया, जिससे गांव में दहशत फैल गई। हालांकि घटना में कोई जानमाल की क्षति नहीं हुई, लेकिन आरोप है कि हमलावरों ने जान से मारने की नीयत से गोलियां चलाईं और लाठी-डंडों से हमला किया। इस प्रकरण में अब पुलिस ने हमलावर पक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है।
थानाक्षेत्र नई मंडी के अंतर्गत ग्राम बझेड़ी में विगत दिवस दो पक्षों के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया था। सूचना मिलने पर क्षेत्राधिकारी नई मंडी और थाना नई मंडी पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि गांव में फूलमियां पक्ष और हाजी मूसा पक्ष के बीच पुरानी रंजिश चली आ रही थी। सोमवार की शाम दोनों पक्षों के बीच मस्जिद के इमाम और पानी की टंकी के उपयोग को लेकर कहासुनी हुई थी। आरोप है कि इसी विवाद के दौरान एक पक्ष ने आपा खोते हुए अवैध हथियारों से फायरिंग कर दी, जिससे मौके पर अफरातफरी मच गई। गनीमत रही कि गोलीबारी में किसी को गोली नहीं लगी और सभी सुरक्षित बच गए।

पीड़ित पक्ष की ओर से मोहम्मद अथहर पुत्र मूसा ने नई मंडी कोतवाली में लिखित शिकायत दी थी। शिकायत के अनुसार, मस्जिद में नमाज के दौरान फूलमियां और मोहम्मद हुसैन ने उनके लोगों के साथ अकारण ही गाली-गलौज शुरू की थी। ये लोग पुरानी रंजिश रखते हैं और विरोध करने पर धमकाते हुए मारपीट की गई। बाद में जब अथहर अपने पिता मूसा और चाचा मुनव्वर के साथ घर लौट रहे थे, तभी आरोपितों ने अवैध तमंचों और लाठी-डंडों से पीछा कर जान से मारने की नीयत से गोलियां चला दी थीं। आरोप है कि इसके बाद हमलावर घर में घुस आए और तमंचे की बट व डंडों से हमला किया। शोर सुनकर गांव के लोगों के पहुंचने पर पीड़ितों की जान बच सकी। घटना में अथहर, मूसा और मुनव्वर को चोटें आईं। जाते समय आरोपितों ने दोबारा जान से मारने की धमकी भी दी थी।
मामले में पीड़ित की शिकायत के आधार पर नई मंडी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया। क्षेत्राधिकारी राजू कुमार साव ने बताया कि आरोपितों फूल मियां पुत्र अख्तर, मौहम्मद हुसैन पुत्र अख्तर, अर्शिाल पुत्र खुरशैद, याहया पुत्र फूल मियां और अब्दुल रहमान पुत्र अफजाल निवासीगण बझेडी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की आठ गंभीर धाराओंकृ191(2), 191(3), 190, 115(2), 352, 351(3), 333 और 109(1)कृमें अभियोग पंजीकृत किया गया है। नामजद आरोपितों के खिलाफ अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है।

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