मुरादाबाद- रामपुर की अदालत ने तत्कालीन डीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में आजम खां को दोषी करार दिया है। यह मुकदमा भोट थाना क्षेत्र में दर्ज हुआ था। कोर्ट ने आजम को दो साल के कारावास की सजा सुनाई है।सपा नेता आजम खां को तत्कालीन डीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में रामपुर की कोर्ट ने दो साल की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भोट थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया था।आरोप था कि चुनाव प्रचार के दौरान सपा नेता ने तत्कालीन जिलाधिकारी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कीथी। तभी से अदालत में मामले की सुनवाई चल रही थी। शनिवार को कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद आजम खां को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा और 20 हजार रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया गया।

सर्विसेज क्लब के चुनाव में क्लब के भीष्मपितामह अशोक सरीन गुट का दबदबा
मुजफ्फरनगर। सर्विसेज क्लब के चुनाव में क्लब के भीष्मपितामह अशोक सरीन गुट का दबदबा रहा। क्लब के चुनाव के लिए पदाधिकारी व सदस्य पद हेतु तमाम लोगों ने अपने नामांकन पत्र भरे थे। क्लब के सदस्यों की बैठक में सर्वसम्मति से पदाधिकारियों के नामों का ऐलान किया गया। इनमें उपाध्यक्ष सुनील कुमार सिंघल, सचिव विजय वर्मा, कोषाध्यक्ष आशीष सरीन, के अलावा कार्यकारिणी सदस्य बैडमिंटन हिमांशु महेश्वरी, कार्यकारिणी सदस्य बिलियर्ड, कार्यकारिणी सदस्य कार्ड्स मनु गुप्ता व अतुल जैन, कार्यकारिणी सदस्य टेनिस डा देवेन्द्र सिंह मलिक, कार्यकारिणी सदस्य सामान्य अमित मित्तल, अजय स्वरूप, डा० दीपक गोयल व गिरीश अग्रवाल को निर्विरोध चुन लिया गया है। शेष लोगों के नामांकन पत्र वापसी हो





