पटना। फैजल खान उर्फ खान सर को पटना सिविल कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने फिलहाल उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इसका सीधा अर्थ है कि अभी खान सर की गिरफ्तारी पर रोक रहेगी।
खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई थी। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को अदालत ने अंतरिम सुरक्षा देते हुए पुलिस से केस डायरी और आपराधिक इतिहास से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है।
इस मामले में अगली सुनवाई 30 जून को होगी। तब तक खान सर को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा मिली रहेगी।
हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट से जुड़ा मामला
खान सर के खिलाफ पटना में फायरिंग और कोचिंग सेंटर विवाद से जुड़े मामले में केस दर्ज किया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार मामला हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट से संबंधित धाराओं में दर्ज है। पुलिस जांच में फायरिंग की घटना और निजी सुरक्षा कर्मियों की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है।
मामले के बाद पुलिस खान सर की तलाश में उनके कोचिंग सेंटर तक गई थी, लेकिन वह पुलिस को नहीं मिले थे। इसके बाद उनके वकील की ओर से अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई। खान सर के सरेंडर को लेकर भी चर्चा थी, लेकिन उनकी ओर से अदालत में अग्रिम जमानत का रास्ता अपनाया गया।
अदालत के अगले आदेश पर रहेगी नजर
फिलहाल अदालत ने पुलिस से केस डायरी और आपराधिक इतिहास से संबंधित रिकॉर्ड मांगा है। अगली सुनवाई में इसी आधार पर अग्रिम जमानत याचिका पर आगे विचार होगा।
मामले की जांच जारी है। अदालत के अंतिम आदेश से पहले इसे खान सर के लिए अंतरिम राहत माना जा रहा है, न कि नियमित या अंतिम जमानत।






