मुजफ्फरनगर-शामली में नए श्रम सुरक्षा नियम लागूः बाल कृष्ण शुक्ला

10 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों पर लागू होंगे प्रावधान, अनुपालन के निर्देश, सुरक्षा प्रशिक्षण और आपातकालीन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के निर्देश

मुजफ्फरनगर। जनपद मुजफ्फरनगर और शामली के प्रतिष्ठानों एवं कारखानों में व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशाओं से संबंधित नए प्रावधान लागू कर दिए गए हैं। सहायक निदेशक कारखाना, मुजफ्फरनगर क्षेत्र की ओर से जारी सूचना में प्रतिष्ठानों के प्रबंधकों और संचालकों को नए नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

सहायक निदेशक कारखाना बाल कृष्ण शुक्ला ने श्रम संहिता के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि श्रमिकों के लिए कार्यस्थलों को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और आधुनिक बनाने के उददेश्य से केन्द्र सरकार द्वारा श्रम अधिनियमों को रिसित करते हुए नवीन चार श्रम संहिता लागू की गई है, जिसमें से ओएसएच एण्ड डब्ल्यूसी कोड 2020 तथा उत्तर प्रदेश व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशा नियमावली, 2026 को 27 अगस्त 2026 से प्रभावी किया गया है। इसके तहत संबंधित प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यस्थल की सुविधाओं को लेकर निर्धारित मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।

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उन्होंने बताया कि नए प्रावधानों के दायरे में 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले विभिन्न प्रतिष्ठान शामिल हैं। इनमें रिटेल स्टोर, होलसेल ट्रेडिंग, सर्विस ट्रेड, हॉस्पिटैलिटी एवं फूड ट्रेड, अस्पताल, नर्सिंग होम, डायग्नोस्टिक सेंटर, स्कूल-कॉलेज एवं विश्वविद्यालय तथा अन्य संबंधित प्रतिष्ठान शामिल हैं। बाल कृष्ण शुक्ला द्वारा बताया गया है कि जिन प्रतिष्ठानों में पिछले वर्ष किसी भी दिन शिफ्ट में कर्मचारियों की संख्या निर्धारित सीमा तक रही है, उन्हें भी नियमों के अनुरूप आवश्यक प्रक्रिया पूरी करनी होगी। प्रतिष्ठानों को कार्यस्थल पर सुरक्षा व्यवस्था, कर्मचारियों के स्वास्थ्य और आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की तैयारी पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं।

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इसके अलावा, कर्मचारियों को व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशाओं से संबंधित प्रावधानों की जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण, परिचर्चा और कार्यशालाएं आयोजित करने पर भी जोर दिया गया है। विभाग की ओर से कहा गया है कि संबंधित प्रतिष्ठानों में नियमों के प्रावधानों की जानकारी कर्मचारियों तक पहुंचाई जाए और आवश्यक सुरक्षा उपायों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। सहायक निदेशक बाल कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि नए नियमों का उद्देश्य कार्यस्थल पर दुर्घटनाओं की रोकथाम के साथ श्रमिकों के उत्तम स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। प्रतिष्ठानों को निर्धारित प्रावधानों के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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