रिहाई के अगले दिन फिर जेल: आजम खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत

गाजियाबाद की विशेष PMLA अदालत का फैसला। रामपुर जेल से 31 अक्टूबर को रिहाई के तुरंत बाद ईडी ने किया था गिरफ्तार।

गाजियाबाद। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को गाजियाबाद की विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत ने 1 नवंबर 2026 को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गाजियाबाद की डासना जिला जेल में रखा जाएगा। यह कार्रवाई जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई है।

 

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम आजम खान को रविवार सुबह अदालत लेकर पहुंची थी। पेशी के दौरान परिसर में पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात रहे। कोर्ट पहुंचने पर मीडिया ने उनसे प्रतिक्रिया मांगी तो उन्होंने कहा कि अब बोलने के लिए क्या बचा है।

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आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम 31 अक्टूबर की शाम करीब 11 महीने बाद रामपुर जिला जेल से रिहा हुए थे। दोनों को दो पैन कार्ड से जुड़े मामले में 29 अक्टूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। जेल से बाहर निकलते ही ईडी ने आजम खान को अलग मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया।

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ईडी की जांच मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय और उससे जुड़े ट्रस्ट की कथित वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित है। एजेंसी की 20 अगस्त की विज्ञप्ति में विश्वविद्यालय के लिए जमीन के कथित अवैध अधिग्रहण और भवन निर्माण में सरकारी धन के कथित इस्तेमाल की जांच का उल्लेख है। ये आरोप जांच एजेंसी के हैं।

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