भाजपा नेता पर मां व परिजनों सहित मुकदमा दर्ज
महिला ने प्लाट के सौदे के नाम पर दस लाख रुपये हड़पकर धोखाधड़ी करने, रिवाल्वर दिखाकर डराने का भी लगाया आरोप, कोर्ट के आदेश पर भाजपा जिला कार्यालय प्रभारी मनीष ऐरन और परिजनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज।
मुजफ्फरनगर। भाजपा के जिला कार्यालय प्रभारी के साथ ही उनकी मा, भाई, पुत्र और भाभी सहित पांच लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। उनके खिलाफ महिला ने कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज कराई है। इसमें प्लाट के सौदे के लिए दस लाख रुपये हड़पने, विरोध करने पर रिवाल्वर दिखाकर डराने सहित अन्य आरोप लगाये गये हैं। चुनावी सीजन में भाजपा नेता और उसके परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने से हलचल मची है। प्राप्त समाचार के अनुसार जानसठ क्षेत्र के गांव तालड़ा के मूल निवासी मनीष ऐरन पुत्र सुशील कुमार ऐरन अपने परिवार के साथ वर्तमान में जानसठ रोड स्थित प्रेम विहार कालौनी में निवास कर रहे हैं। नई मण्डी थाना क्षेत्र के भरतिया कालौनी निवासी महेन्द्री पत्नी जयवीर सिंह ने भाजपा नेता मनीष ऐरन और उनके परिजनों के खिलाफ धोखाधड़ी करने, जान से मारने की नीयत से हमला करने और अभद्रता करते हुए हत्या की धमकी देने के आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। महेन्द्री का आरोप है कि मीरापुर में स्थित एक प्लाट की खरीद फरोख्त को लेकर उनका सौदा मनीष ऐरन और उसके भाई से हुआ था। इसके बाद इनमें विवाद हो गया है। इसके बाद छह जुलाई 2021 को मौजिज लोगों ने दोनों को बैठाकर लिखित समझौता करा दिया था, जिसमें तय हुआ था कि महेन्द्री पक्ष को इस प्लाट की कीमत के रूप में मनीष ऐरन और उसकी भाभी श्रुति ऐरन को 62.35 लाख रुपये अदा कर बैनामा कर दिया जायेगा।
इसके बाद समझौते वाले दिन ही महेन्द्री के पति जयवीर सिंह ने उसके बैंक खाते से आरटीजीएस के माध्यम से मनीष ऐरन की मां प्रभा और उसके पुत्र देवांक ऐरन के बैंक खातों में 5-5 लाख रुपये ट्रांसफर करा दिये थे। आरोप है कि दस लाख रुपये लेने के बाद भी मनीष ऐरन और उसके परिजनों ने सौदे वाले प्लाट में से ही भूमि का कुछ हिस्सा बेचने की साजिश करते हुए 29 नवम्बर 2022 को सुमन देवी पत्नी राजवीर सिंह अलमासपुर के नाम इकरारनामा कर दिया। इस धोखाधड़ी का पता चलने पर जब महेन्द्री और उसके पति ने विरोध किया और दस लाख रुपये वापस मांगे तो मनीष ऐरन ने परिजनों के साथ मिलकर डराना धमकाना शुरू कर दिया। महेन्द्री का आरोप है कि 27 मार्च 2023 को शाम के समय सोमवार के दिन जब वो अपने पति के साथ गांव संभलहेडा में शिव मंदिर में पूजा अर्चना के लिए जा रही थी तो गुरूद्वारे के पास मनीष ऐरन और उसका भाई संदीप ऐरन कार में आये, उनके साथ कई अन्य लोग भी थे। आरोप है कि कार से उतरने के बाद उन्होंने जयवीर सिंह व महेन्द्री को पकड़ लिया और जयवीर को जान से मारने के लिए रिवाल्वर निकालकर फायर का प्रयास किया, लेकिन गोली नहीं चली। इसके बाद गाली गलौच करते हुए हत्या की धमकी देते हुए फरार हो गये। इसके लिए थाने और एसएसपी को शिकायत की गयी, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। महेन्द्री के प्रार्थना पत्र पर सिविल जज जूनियर डिविजन कोर्ट-4 के न्यायाधीश ने मीरापुर पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिये। कोर्ट के आदेश पर मीरापुर पुलिस ने भाजपा नेता मनीष ऐरन, उनकी मां प्रभा, भाई संदीप ऐरन, भाभी श्रुति ऐरन और पुत्र देवांक ऐरन के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 420, 504 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है।