ई रिक्शा चलानी है तो वाहन पर लिखा होगा नाम, पता और नम्बर

मुजफ्फरनगर। शहरी क्षेत्र के साथ ही पूरे जनपद में अवैध ई रिक्शाओं का संचालन बंद कराने के साथ ही यातायात व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन के लिए जुटे एसपी यातायात अतुल कुमार चौबे ने अब एक और नया प्रयोग किया है। उन्होंने ई रिक्शाओं का संचालन रोकने के लिए अब नया फरमान जारी किया है, इसके तहत सभी ई रिक्शा चालकों और स्वामियों को अपने अपने वाहनों पर पीली पट्टिका बनाकर नाम, पता और नम्बर लिखना होगा। इसके लिए ई रिक्शा चालकों को पांच दिन का समय दिया गया है। पांच दिन बाद यातायात पुलिस द्वारा चैकिंग अभियान शुरू किया जायेगा। जिन वाहनों पर यह पट्टिका नहीं होगी, उनको सीज किया जायेगा और पट्टिका में दर्ज विवरण के आधार पर यदि दूसरा व्यक्ति वाहन चलाता मिला तो चालान कर जुर्माना वसूल किया जायेगा।

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एसपी यातायात अतुल कुमार चौबे ने सड़क और यात्री सुरक्षा के दृष्टिगत ई रिक्शा चालकों को नये दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। इस एडवाइजरी में कहा गया है कि जनपद के सभी ई रिक्शा चालकों को अब अपने वाहनों पर नाम, पता और नम्बर लिखना होगा। इसके लिए यातायात पुलिस ने ई रिक्शा चालकों व स्वामियों को कहा है कि वो अपने वाहनों के दोनों साइडों के साथ ही पीछे, यानि तीन तरफ पीले रंग की पट्टिका बनाकर हिन्दी में काले रंग से चालक का नाम, पता और उसका मोबाइल नम्बर अंकित करायेंगे। यह पीली पट्टिका 8 बाई 12 इंच की होगी। यह विवरण पांच दिनों के भीतर अंकित कराना अनिवार्य किया गया है। एसपी यातायात ने किया कि यह इसलिए कराया जा रहा है ताकि वाहन के बारे में डाटा बनाया जा सके और जिस चालक का नाम इस विवरण में दर्ज होगा, केवल उसे ही वो वाहन चलाने की अनुमति होगी, यदि अन्य कोई भी चलायेगा और चैकिंग में पकड़ा जाता है तो कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि पांच दिन के बाद इसके लिए चैकिंग अभियान चलाकर यह व्यवस्था परखी जायेगी और इसमें विवरण नहीं पाये जाने पर ई रिक्शाओं को सीज या चालान करने की कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने सभी ई रिक्शा चालकों से इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हुए सहयोग प्रदान करने की अपील की है। 

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