ढाबे पर खाना खाते रहे चाचा-भतीजा, ड्राईवर 13 लाख लेकर हुआ फरार

मुजफ्फरनगर। ईंट भट्टों पर माल सप्लाई के बाद भुगतान की रकम लेकर वापस दिल्ली लौट रहे चाचा-भतीजा दिल्ली-देहरादून हाईवे पर स्थित एक ढाबे पर खाना खाने के लिए रूके, वो खाना खाते रहे और उनका कार चालक भुगतान के रूप में मिले 13 लाख रुपये से ज्यादा की नकदी लेकर कार सहित फरार हो गया। चालक के फरार होने के बाद पीड़ित व्यापारी ने खतौली थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है।

दिल्ली के सरिता विहार निवासी आयुष जैन पुत्र विनय कुमार जैन ने खतौली थाने में पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वो अपने व्यापार से सम्बंधित माल ईंट भट्टों पर सप्लाई करने का काम करता है। उसने मुजफ्फरनगर और शामली जनपदों में भी माल सप्लाई किया था। उसी माल का भुगतान प्राप्त करने के लिए व्यापारी 5 अगस्त को अपने चाचा मोहन जैन पुत्र वीर जैन निवासी सविता विहार दिल्ली और कार चालक परमेश्वर यादव के साथ मुजफ्फरनगर आया था। व्यापारी ने पुलिस को बताया कि उन्होंने मुजफ्फरनगर जनपद के शाहपुर स्थित ईंट भट्टे से 4.60 लाख और शामली जनपद के ऊन में स्थित भट्टे से 905700 रुपये का भुगतान प्राप्त किया। कुल 13 लाख 65 हजार 700 रुपये नकद प्राप्त कर व्यापारी अपने चाचा और कार चालक के साथ दिल्ली के लिए वापस चल दिये थे।

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व्यापारी आयुष जैन ने खतौली पुलिस को बताया कि रास्ते में जब वो दोपहर करीब 2 बजे दिल्ली-देहदादून हाईवे पर पहुंचे तो खतौली बाईपास पर स्थित एसवी पंजाबी टूरिस्ट ढाबे पर भोजन करने के लिए कार रुकवा ली थी। आयुष ने कार चालक को भी भोजन करने के लिए कहा, लेकिन उसने इंकार कर दिया। बताया कि सारा पैसा वो चालक को सौंपकर कार के पास ही छोड़कर ढाबे पर अंदर खाना खाने चले गये थे। बीच में भोजन करते समय भी आयुष ने फोन कर चालक को ढाबे के अंदर बुलाने का प्रयास किया, लेकिन उसने भोजन करने से इंकार कर दिया। आयुष के अनुसार जब वो भोजन करने के उपरांत ढाबे से बाहर आये तो कार और चालक दोनों ही गायब मिले। फोन मिलाया तो वो बंद आया। कार चालक परमेश्वर पैसा और गाड़ी लेकर फरार हो चुका था। कार चालक की इस शातिर ठगी के कारण व्यापारी आयुष जैन काफी परेशान हो गये। उन्होंने ढाबे पर यहां वहां पता किया। इसी बीच उनको भौराकलां थाना क्षेत्र के गांव गढ़ी नौआबाद निवासी अमित कुमार पुत्र भोपाल सिंह ने पुलिस को सूचना देने के लिए कहा और उनकी तहरीर लिखकर थाने में दी। एसएचओ खतौली बृजेश शर्मा ने बताया कि व्यापारी की शिकायत पर कार चालक परमेश्वर के खिलाफ बीएनएस की धारा 316-2 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। 

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