
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए फॉर्म 6 भरना अनिवार्य
मैनपुरी में अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने से पहले फॉर्म 6 भरना अनिवार्य कर दिया गया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवक-युवतियों को लाइसेंस आवेदन से पहले नए मतदाता के रूप में पंजीकरण कराना होगा। यदि आवेदक फॉर्म 6 नहीं भरता है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनेगा। परिवहन विभाग ने यह पहल जनपद में नए मतदाताओं की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से 21 फरवरी से शुरू की है। अब तक करीब 75 से अधिक युवाओं ने नए मतदाता बनने के लिए आवेदन किया है। क्यों किया गया फॉर्म 6 भरना अनिवार्य? जनपद में एसआईआर प्रक्रिया के साथ-साथ नए मतदाता बनाने का अभियान चल





