दिल्ली- विकास मंत्री कपिल मिश्रा की ओर से जारी इस एडवाइजरी में स्पष्ट किया गया है कि गाय, बछड़े, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पूरी तरह गैरकानूनी है और इसके उल्लंघन पर त्वरित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली सरकार ने आगामी बकरीद के मौके पर राजधानी में अवैध पशु कुर्बानी पर सख्त रुख अपनाते हुए एक कड़ी एडवाइजरी जारी की है। विकास मंत्री कपिल मिश्रा की ओर से जारी इस एडवाइजरी में स्पष्ट किया गया है कि गाय, बछड़े, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पूरी तरह गैरकानूनी है और इसके उल्लंघन पर त्वरित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एडवाइजरी में कहा गया है कि कुर्बानी केवल निर्धारित और अधिकृत स्थानों पर ही दी जा सकेगी। सार्वजनिक स्थलों, सड़कों या गलियों में बलि देना पूरी तरह वर्जित रहेगा। साथ ही, बलि की फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करने पर भी पाबंदी लगाई गई है, जिससे धार्मिक भावना आहत होने या सामाजिक तनाव की स्थिति से बचा जा सके।

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए फॉर्म 6 भरना अनिवार्य
मैनपुरी में अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने से पहले फॉर्म 6 भरना अनिवार्य कर दिया गया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवक-युवतियों को लाइसेंस आवेदन से पहले नए मतदाता के रूप में पंजीकरण कराना होगा। यदि आवेदक फॉर्म 6 नहीं भरता है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनेगा। परिवहन विभाग ने यह पहल जनपद में नए मतदाताओं की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से 21 फरवरी से शुरू की है। अब तक करीब 75 से अधिक युवाओं ने नए मतदाता बनने के लिए आवेदन किया है। क्यों किया गया फॉर्म 6 भरना अनिवार्य? जनपद में एसआईआर प्रक्रिया के साथ-साथ नए मतदाता बनाने का अभियान चल





