सपा नेता आजम खान को हाईकोर्ट से डुंगरपुर केस में जमानत मंजूर

प्रयागराज : रामपुर के चर्चित डुंगरपुर केस में सपा नेता आजम खां की जमानत अर्जी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली। रामपुर की एमपीएमएलए कोर्ट ने सपा नेता को 10 साल की सजा सुनाई थी। अपील लंबित रहने तक जमानत देने की गुहार लगाई गई थी, जिसे न्यायमूर्ति समीर जैन की कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।  समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। चर्चित डुंगरपुर केस में एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खान 10 साल की सजा सुनाई थी। सपा नेता ने इसके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में आपराधिक अपील दाखिल की थी। अपील लंबित रहने तक जमानत की गुहार कोर्ट से लाई थी। 12 अगस्त को सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। बुधवार को कोर्ट ने आजम खां की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति समीर जैन की अदालत ने की।

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देवबंद हत्याकांड का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार

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दर्द के बीच दौड़ी जिंदगी, 102 एंबुलेंस में गूंजी नवजात की पहली किलकारी

ईएमटी प्रियंका की सूझबूझ से चलते रास्ते में हुआ सुरक्षित प्रसव, मां-बेटा स्वस्थ खतौली 26 मई, मंगलवार। कभी-कभी कुछ पल जिंदगीभर की खुशी बन जाते हैं। मंगलवार सुबह खतौली क्षेत्र में ऐसा ही भावुक और राहत भरा दृश्य देखने को मिला, जब अस्पताल पहुंचने से पहले ही 102 एंबुलेंस नवजात के जन्म की साक्षी बन गई। एंबुलेंस के भीतर गूंजी मासूम की पहली किलकारी ने परिवार के साथ-साथ स्वास्थ्यकर्मियों के चेहरे भी खुशी से खिला दिए।खतौली क्षेत्र के गांव पलड़ी निवासी भुवनेश्री (21) पत्नी गौरव को अचानक तेज प्रसव पीड़ा शुरू हुई। परिवार घबराया हुआ था, लेकिन 102 एंबुलेंस सेवा उम्मीद बनकर समय पर पहुंची। महिला ईएमटी प्रियंका और पायलट

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