भाजपा नेता के रिश्तेदार की फैक्ट्री में जल रहा प्रतिबंधित ईंधन, लगा जुर्माना

मुजफ्फरनगर। जिला प्रशासन से की गई शिकायत के बाद भाजपा नेता के रिश्तेदार की फैक्ट्री पर आकस्मिक जांच के लिए पहुंची प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम को नियमों की कसौटी पर फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित मिली। इसके साथ ही फैक्ट्री में प्रतिबंधित प्लास्टिक और पॉलीथिन का वेस्ट ईंधन के रूप में प्रयोग होते हुए पाया गया। इस सम्बंध में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने फैक्ट्री पर कार्यवाही के साथ जुर्माना लगाते हुए अपनी रिपोर्ट प्रशासन को भेज दी है।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सख्ती और दावों के बाद भी मुजफ्फरनगर जनपद में प्रतिबंधित ईंधन जलाने की घटना कम नहीं हो रही है। इसके साथ ही अवैध रूप से फैक्ट्रियों को भी संचालित कर नियमों की अनदेखी की जा रही है। इससे प्रदूषण का स्तर भी बढ़ रहा है। ऐसा ही एक मामला आकस्मिक जांच के दौरान सामने आया है। हाल ही में जिलाधिकारी को शिकायत की गई थी कि भोपा रोड पर एक फैक्ट्री में प्रतिबंधित ईंधन जलाया जा रहा है, जिससे प्रदूषण हो रहा है। इसमें एसडीएम सदर निकिता शर्मा को जांच करने के निर्देश दिये गये थे। उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी को कार्यवाही करने और रिपोर्ट देने के लिए लिखा था। इस पर उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने एनएच-58 पर भोपा रोड ओवर ब्रिज के पास ग्राम बिलासपुर में स्थित एक फैक्ट्री पर छापा मारा, जहां बिना अनुमति और बिना एनओसी के फैक्ट्री का संचालन करने की बात सामने आई है। साथ ही प्रतिबंधित ईंधन जलता हुआ पाया गया। विभागीय सूत्रों ने बताया कि ये फैक्ट्री भाजपा नेता के रिश्तेदार नवनीत मित्तल पुत्र नंदकिशोर निवासी पीठ बाजार नई मंडी की है।

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इस मामले में क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अंकित कुमार की ओर से एसडीएम सदर निकिता शर्मा को भी रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई। इसमें बताया गया कि आकस्मिक निरीक्षण के दौरान इस फैक्ट्री में टीम को मौके पर दो भट्टियों में से एक चालू हालत में मिली, जिसमें वुड चिप्स और खोई के अलावा प्रतिबंधित ईंधन जैसे प्लास्टिक एवं पॉलीथिन वेस्ट जलाए जा रहे थे। फैक्ट्री से निकलने वाले खतरनाक धुएं के कारण आसपास के लोगों में बेहद नाराजगी थी। इसमें बूरा और इलायची मीठा दाना बनाने का काम किया जाता है। इसके संचालन के लिए राज्य बोर्ड से अनुमति लिये बिना ही किया जा रहा था। इस सम्बंध में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए कार्यवाही करने की बात कही गई है। 

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