चंडीगढ़- पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि तलाक लिए बिना अपने पति से अलग रह रही महिला पति की सहमति के बिना भी गर्भ समाप्त कर सकती है। महिला ने अपने पति की सहमति के बिना अपना 18 सप्ताह का गर्भ समाप्त करने के मोहाली के फोर्टिस अस्पताल को निर्देश देने की मांग की थी। याची ने बताया कि गर्भपात के लिए निर्धारित अवधि से अधिक का गर्भ नहीं होने के कारण उसकी गर्भावस्था चिकित्सकीय रूप से समाप्त की जा सकती है। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि महिला को कम दहेज लाने के कारण उसके ससुराल वालों द्वारा क्रूरता का सामना करना पड़ा और उसके पति ने भी उसके साथ दुर्व्यवहार किया। उसने अपने निजी क्षणों को गुप्त रूप से रिकॉर्ड करने के लिए दो बार अपने बेडरूम में एक पोर्टेबल कैमरा भी लगाया। कथित क्रूरता के कारण महिला अलग रहने लगी और प्रस्तुत किया कि उसकी अवांछित गर्भावस्था को जारी रखने से उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान होगा।

सुबह 8 से शाम 6 बजे तक डायवर्जन, 13 अप्रैल को शहर संभलकर निकलें
मुजफ्फरनगर में 13 अप्रैल 2026 को प्रस्तावित वीआईपी कार्यक्रम के मद्देनजर शहर की यातायात व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं। ट्रैफिक एडवाइजरी के मुताबिक सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक कई प्रमुख मार्गों पर दबाव रहेगा और डायवर्जन लागू रहेगा। यह ट्रैफिक प्लान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित दौरे और नुमाइश मैदान में प्रस्तावित कार्यक्रम को देखते हुए बनाया गया है। जिन प्रमुख स्थानों पर ट्रैफिक प्रभावित रहने की आशंका है, उनमें सुजडू चुंगी, नुमाइश ग्राउंड, मीनाक्षी चौक, शिव चौक, नावल्टी चौक और जिला अस्पताल चौक शामिल हैं। पुलिस की अपील है कि आम लोग इन मार्गों से गुजरने से बचें और वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करें,





