तलाक लिए बिना अलग रह रही महिला करवा सकती है गर्भपात, पति की मंजूरी जरूरी नहीं: हाईकोर्ट

चंडीगढ़- पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि तलाक लिए बिना अपने पति से अलग रह रही महिला पति की सहमति के बिना भी गर्भ समाप्त कर सकती है। महिला ने अपने पति की सहमति के बिना अपना 18 सप्ताह का गर्भ समाप्त करने के मोहाली के फोर्टिस अस्पताल को निर्देश देने की मांग की थी। याची ने बताया कि गर्भपात के लिए निर्धारित अवधि से अधिक का गर्भ नहीं होने के कारण उसकी गर्भावस्था चिकित्सकीय रूप से समाप्त की जा सकती है। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि महिला को कम दहेज लाने के कारण उसके ससुराल वालों द्वारा क्रूरता का सामना करना पड़ा और उसके पति ने भी उसके साथ दुर्व्यवहार किया। उसने अपने निजी क्षणों को गुप्त रूप से रिकॉर्ड करने के लिए दो बार अपने बेडरूम में एक पोर्टेबल कैमरा भी लगाया। कथित क्रूरता के कारण महिला अलग रहने लगी और प्रस्तुत किया कि उसकी अवांछित गर्भावस्था को जारी रखने से उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान होगा।

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ई-कार्ट लॉजिस्टिक्स कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि की उठाई मांग

मुजफ्फरनगर हब के डब्ल्यू/एम कर्मचारियों ने प्रबंधन को सौंपा सामूहिक आवेदन, मांग पूरी न होने पर काम छोड़ने की चेतावनी मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर स्थित ई-कार्ट लॉजिस्टिक्स (उत्तर प्रदेश हब) में कार्यरत डब्ल्यू/एम कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि की मांग को लेकर प्रबंधन को सामूहिक आवेदन पत्र सौंपा है। कर्मचारियों का कहना है कि वे लंबे समय से पूरी मेहनत, ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ अपने कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन बढ़ती महंगाई और पारिवारिक जरूरतों के मुकाबले वर्तमान वेतन पर्याप्त नहीं है। इसे भी पढ़ें:  पेड़ पर लटका मिला भाकियू नेत्री सोहनबीरी के ड्राईवर का शवआवेदन में कर्मचारियों ने उल्लेख किया है कि वर्तमान में उन्हें प्रति पार्सल 11-12 रुपये

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