चंडीगढ़- पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि तलाक लिए बिना अपने पति से अलग रह रही महिला पति की सहमति के बिना भी गर्भ समाप्त कर सकती है। महिला ने अपने पति की सहमति के बिना अपना 18 सप्ताह का गर्भ समाप्त करने के मोहाली के फोर्टिस अस्पताल को निर्देश देने की मांग की थी। याची ने बताया कि गर्भपात के लिए निर्धारित अवधि से अधिक का गर्भ नहीं होने के कारण उसकी गर्भावस्था चिकित्सकीय रूप से समाप्त की जा सकती है। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि महिला को कम दहेज लाने के कारण उसके ससुराल वालों द्वारा क्रूरता का सामना करना पड़ा और उसके पति ने भी उसके साथ दुर्व्यवहार किया। उसने अपने निजी क्षणों को गुप्त रूप से रिकॉर्ड करने के लिए दो बार अपने बेडरूम में एक पोर्टेबल कैमरा भी लगाया। कथित क्रूरता के कारण महिला अलग रहने लगी और प्रस्तुत किया कि उसकी अवांछित गर्भावस्था को जारी रखने से उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान होगा।

गूगल मैप का धोखाः छूटी पुलिस भर्ती परीक्षा, अभ्यर्थी पहुंचे शामली
चार अभ्यर्थियों ने लगाया गलत लोकेशन देकर भटकाने का आरोप, पुलिस-प्रशासन गूगल और भर्ती बोर्ड से करेगा पत्राचार मुजफ्फरनगर। तकनीक पर बढ़ती निर्भरता के बीच गूगल मैप की कथित त्रुटि चार युवाओं के लिए भारी पड़ गई। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा में शामिल होने आए गाजियाबाद और हापुड़ के चार अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के बजाय शामली जनपद के जंगल क्षेत्र में भटक गए, जिससे उनकी परीक्षा छूट गई। मामले को लेकर अभ्यर्थियों ने जिला प्रशासन से शिकायत की है, जबकि पुलिस प्रशासन ने गूगल से जवाब तलब करने और भर्ती बोर्ड से भी आवश्यक पत्राचार करने की बात कही है। जानकारी के अनुसार धमेन्द्र चौधरी, अरुण





