दुष्कर्म के दोषी विधायक कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से झटका, दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक

नई दिल्ली।  सुप्रीम कोर्ट में आज उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में सुनवाई हुई। शीर्ष अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। बता दें कि हाईकोर्ट ने सेंगर को मिली सजा को निलंबित कर दिया था। उन्नाव में दुष्कर्म के इस मामले में सेंगर दोषी पाए गए हैं, जिसके बाद उन्हें उम्रकैद की सजा हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में आज उन्नाव दुष्कर्म मामले में दोषी पाए गए भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के मुकदमे पर सुनवाई हुई। शीर्ष अदालत की पीठ ने सेंगर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लगाई जाती है। अदालत के विस्तृत फैसले का इंतजार किया जा रहा है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली पीठ ने आज केंद्रीय जांच ब्यूरो की उस याचिका पर सुनवाई की। इसमें दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा निलंबित करने के फैसले को चुनौती दी गई थी। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर को सेंगर की उम्रकैद की सजा निलंबित कर दी थी, जिसके बाद सीबीआई ने इस फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया। इस मामले में अधिवक्ता अंजलि पटेल और पूजा शिल्पकार की ओर से दायर याचिकाओं पर भी सुनवाई होनी है। उन्नाव दुष्कर्म मामला देश के सबसे संवेदनशील और चर्चित मामलों में से एक रहा है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का रुख बेहद अहम माना जा रहा है।
इससे पहले उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता और उसकी मां ने रविवार को जंतर मंतर पर कुलदीप सिंह सेंगर को मिली जमानत के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में हाथों में बैनर व तख्तियां लिए पहुंचे। पीड़िता की मां ने बताया कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है और उन्हें उम्मीद है कि वहां से उन्हें न्याय मिलेगा। उन्होंने बताया कि उनपर केस वापस लेने का दवाब बनाया जा रहा है। हम बिना किसी डर के अपनी कानूनी लड़ाई लड़ना चाहती है और इसके लिए उसे सुरक्षा की जरूरत है। पीड़िता ने कहा मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील करती हूं कि मुझे इस तरह सुरक्षा दी जाए, जिससे मैं निडर होकर अपनी लड़ाई लड़ सकूं।

इसे भी पढ़ें:  अवैध खनन पर शिकंजा, एसडीएम मोनालिसा ने पकड़ा बालू से भरा डंपर

Also Read This

मुजफ्फरनगर-भाजपा नेता की पत्नी के चुनाव के खिलाफ दायर याचिका खारिज

एडीजे-4 कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में रजनी गोयल की इलेक्शन पिटीशन निरस्त की, एक वोट से हार-जीत का मामला ढाई साल बाद निपटा

Read More »