30 जून के बाद एनसीआर में नहीं चलेंगे ईंट भट्ठे, कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन

ईंट निर्माता कल्याण समिति ने डीएम को सौंपा ज्ञापन, नियमों के समान अनुपालन की उठाई मांग

मुजफ्फरनगर। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में संचालित ईंट भट्ठों को 30 जून के बाद बंद करना होगा। इसी को लेकर मुजफ्फरनगर के ईंट भट्ठा संचालकों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि निर्धारित तिथि के बाद जिले में कोई भी भट्ठा संचालित न होने दिया जाए। ईंट निर्माता कल्याण समिति ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर नियमों का समान रूप से पालन सुनिश्चित कराने की अपील की है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में लागू पर्यावरणीय नियमों और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन को लेकर ईंट निर्माता कल्याण समिति सक्रिय हो गई है। समिति के पदाधिकारियों और दर्जनों ईंट भट्ठा संचालकों ने मंगलवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और 30 जून के बाद जिले में किसी भी ईंट भट्ठे का संचालन न होने देने की मांग की। समिति के अध्यक्ष प्रमोद बालियान के नेतृत्व में पहुंचे भट्ठा संचालकों ने कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और पर्यावरण संबंधी दिशा-निर्देशों का पूर्ण सम्मान करते हैं तथा निर्धारित समय सीमा के अनुसार अपने भट्ठों का संचालन बंद कर देंगे। हालांकि, उन्होंने प्रशासन से यह भी अपेक्षा जताई कि नियमों का पालन सभी भट्ठा संचालकों पर समान रूप से लागू किया जाए और किसी भी स्तर पर भेदभाव न हो।

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ज्ञापन में बताया गया कि मुजफ्फरनगर एनसीआर क्षेत्र का हिस्सा है, जहां ईंट भट्ठों के संचालन की अवधि निर्धारित की गई है। सुप्रीम कोर्ट तथा पर्यावरण संरक्षण से जुड़े प्रावधानों के अनुसार 30 जून के बाद भट्ठों पर फुकाई एवं संचालन की अनुमति नहीं है। समिति ने मांग की कि प्रशासन इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी करे और समय सीमा के बाद किसी भी भट्ठे को संचालित न होने दिया जाए। समिति के पदाधिकारियों का कहना था कि अधिकांश ईंट भट्ठा संचालक नियमों का पालन करने के पक्षधर हैं, लेकिन यह आवश्यक है कि प्रशासन भी प्रभावी निगरानी रखे ताकि कुछ लोगों द्वारा नियमों का उल्लंघन कर अनुचित लाभ न उठाया जा सके। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और न्यायसंगत प्रतिस्पर्धा के लिए सभी इकाइयों पर समान नियम लागू होना जरूरी है।

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जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने ज्ञापन प्राप्त कर भट्ठा संचालकों को आश्वस्त किया कि प्रशासन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पूरी तरह पालन कराएगा। उन्होंने कहा कि 30 जून के बाद किसी भी स्थिति में ईंट भट्ठों का संचालन नहीं होने दिया जाएगा और नियमों के उल्लंघन पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ईंट निर्माता कल्याण समिति ने उम्मीद जताई कि जिला प्रशासन इस विषय को गंभीरता से लेते हुए समयबद्ध कार्रवाई करेगा और एनसीआर क्षेत्र में लागू पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप सभी ईंट भट्ठों पर नियमों का समान रूप से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

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