अंकित की हत्या कराने का फर्जी दावा करने वाला भूपेन्द्र गिरफ्तार

अंकित बलियान हत्याकांड की जिम्मेदारी लेने का किया था दावा, फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए बनाया भ्रामक वीडियो

शामली। स्थानीय हरियाणवी गायक अंकित बलियान हत्याकांड की सोशल मीडिया पर फर्जी जिम्मेदारी लेने और पुलिस को भ्रमित करने के आरोप में साइबर क्राइम थाना पुलिस ने भूपेंद्र ढींगरा को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने सोशल मीडिया पर प्रसिद्धि पाने और अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए हत्या की जिम्मेदारी लेने संबंधी भ्रामक वीडियो प्रसारित किया था।

एसपी नरेन्द्र प्रताप सिंह ने प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी मीडिया को दी। उनके मुताबिक 26 अगस्त 2026 को शामली में अंकित बलियान की हत्या की घटना हुई थी। मामले में पुलिस ने 31 अगस्त को मुठभेड़ के दौरान घटना में संलिप्त दो शूटरों को मार गिराया था। इसी बीच 27 अगस्त को इंस्टाग्राम की एक आईडी से भूपेंद्र ढींगरा नामक व्यक्ति ने वीडियो प्रसारित कर हत्या की जिम्मेदारी लेने का दावा किया था। जांच में पुलिस ने इस दावे को फर्जी पाया।

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जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि भूपेंद्र ढींगरा मूल रूप से गुरुग्राम, हरियाणा का निवासी है और वर्तमान में बेंगलुरु-मलेूर क्षेत्र में रहकर हरियाणवी वीडियो गानों में गायकी व अभिनय करता है। पुलिस उसकी गतिविधियों और आवागमन पर नजर रख रही थी। 15 सितंबर को उसे भरतपुर, राजस्थान से हिरासत में लेकर शामली लाया गया। पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसकी पुरानी सोशल मीडिया आईडी ब्लॉक हो गई थी, जिससे उसके फॉलोअर्स और वीडियो के व्यूज कम हो गए थे। इसके बाद उसने नई इंस्टाग्राम आईडी बनाकर अंकित बलियान की हत्या की जिम्मेदारी लेने का फर्जी वीडियो प्रसारित किया। पुलिस के अनुसार वीडियो प्रसारित होने से पहले आईडी पर करीब 28 फॉलोअर्स थे, जो बाद में बढ़कर लगभग 7,500 हो गए। इसके बाद उसने दूसरी वीडियो जारी करते हुए इस प्रकरण से खुद को अलग बताया था और माफी भी मांग ली थी।

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पुलिस ने आरोपी के कब्जे से वह मोबाइल फोन भी बरामद किया है, जिसका इस्तेमाल भ्रामक पोस्ट प्रसारित करने में किया गया था। आरोपी के खिलाफ साइबर क्राइम थाना शामली में धारा 351(3), 353(2) बीएनएस और 66 सी आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई के बाद आरोपी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की बात कही है। शामली पुलिस ने आमजन से अपील की है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित किसी भी सूचना, पोस्ट या वीडियो को बिना सत्यापन के सही न मानें और न ही उसे आगे प्रसारित करें।

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