सनातन धर्म पर अमर्यादित टिप्पणी करने पर फंसा जावेद, मुकदमा दर्ज

मुजफ्फरनगर। एक युवक द्वारा सनातन धर्म को लेकर सोशल मीडिया पर अमर्यादित टिप्पणी किये जाने को लेकर हिन्दूवादी संगठन के एक नेता द्वारा दी गई तहरीर पर जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सम्बंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। मामला करीब दो माह पूर्व का बताया गया है।

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शहर कोतवाली में खालापार पुलिस चौकी के पास निवास करने वाले युवक जावेद मौहम्मद पर संयुक्त हिन्दू महासंघ के जिलाध्यक्ष अखिलेश कुमार पुत्र होशियार सिंह निवासी मिमलाना रोड ने आरोप लगाया है कि उसने अपनी फेसबुक वॉल से सनातन धर्म के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की है। इससे हिन्दू धर्म को मानने वालों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। अखिलेश की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू करते हुए अब जाकर आईपीसी की धारा 505 और आईटी एक्ट 67 के अन्तर्गत आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

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शहर कोतवाली के प्रभारी अक्षय शर्मा ने बताया कि मामला जून माह का है। आरोप है कि जावेद ने चार जून को अपनी फेसबुक आईडी से सनातन धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट की है। इस मामले में शिकायत मिलने के बाद जांच पड़ताल की गई और इसके बाद मुकदमा कायम किया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपी जावेद की तलाश में पुलिस टीम को लगाया गया है, जल्द ही उसको गिरफ्तार कर लिया जायेगा। 

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