आरटीआई कार्यकर्ता की शिकायत के बाद 22 फैक्ट्रियों को नोटिस

मुजफ्फरनगर। आरटीआई कार्यकर्ता सुमित मलिक पीनना की शिकायतों के आधार पर हुई जांच के बाद जिले में 22 फैक्ट्रियों के खिलाफ जल और वायु प्रदूषण फैलाने के कारण नोटिस देने के साथ ही अन्य कार्यवाही की गई है। एक फैक्ट्री को लखनऊ से बंद कराने के आदेश हुए हैं तो अन्य कई फैक्ट्रियों पर पर्यावरणीय क्षति पहुंचाने के कारण भारी भरकम जुर्माना लगाया गया है।

आरटीआई कार्यकर्ता सुमित मलिक ने बताया कि जनपद मुजफ्फरनगर में उद्योग पर जल प्रदूषण वायु प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग के खिलाफ निम्न उद्योगों पर कारण बताओं नोटिस तथा जमाने की कार्यवाही की गई सुमित मलिक की शिकायत के उपरांत माननीय मुख्यमंत्री पोर्टल शिकायत नंबर 400133 24000274 तथा डीएम वार्ड रूम नंबर शिकायत नंबर उ्रद 02556 शिकायत के उपरांत 22 पेपर मिलो को नोटिस जारी किया गया। मेमोरियल अलनूर एक्सपोर्ट जानसठ रोड मुजफ्फरनगर का संचालन जांच पड़ताल के उपरांत जल अधिनियम के अंतर्गत जल प्रदूषण फैलाने के कारण लखनऊ से बंदी के आदेश किए गए तथा गैलेक्सी पेपर मिल लिव 9 किलोमीटर जौली रोड मुजफ्फरनगर शाकुंभरी पेपर एंड पेपर मिल्स लिमिटेड भोपा रोड मुजफ्फरनगर में प्रतिबंधित ईंधन प्लास्टिक वेस्ट का उपयोग किए जाते पाए जाने पर 10-10 लाख की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुए कारण बताओं नोटिस निर्गत किया गया। मै. त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड एल्को केमिकल कंपलेक्स भिक्की बिलासपुर जौली रोड मुजफ्फरनगर जल अधिनियम की धारा 33 ंके अंतर्गत कारण बताओं नोटिस 7.50000 लाख की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जुर्माना लगाया गया है। मै. इंडियन पोटास लिमिटेड तितावी शुगर मिल तितावी मुजफ्फरनगर जल अधिनियम 33ं के विरु( कारण बताओं नोटिस 20 लाख 10 हजार का जुर्माना लगाया गया। मै. राना स्टील इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मेरठ रोड मुजफ्फरनगर के उद्योग की जांच पड़ताल के उपरांत बंदी के आदेश किए गए हैं। 1.25 लाख का जुर्माना वायु प्रदूषण पर भी लगाया गया।

इसे भी पढ़ें:  मुजफ्फरनगर हादसा- अस्पताल पहुंचे मंत्री कपिल देव ने दिया हर मदद का भरोसा

मै. विनायक इंडस्ट्रीज जानसठ रोड मुजफ्फरनगर वायु प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग पर प्रदूषण विभाग द्वारा जांच पड़ताल के उपरांत सील किया गया तथा 1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। सुमित मलिक ने बताया कि विभागीय अधिकारियों ने उनको जानकारी देते हुए अवगत कराया है कि जनपद मुजफ्फरनगर में स्थापित पेपर मिल पैरोलीज प्लांट्स उद्योगों से हो रहे जल एवं वायु प्रदूषण एवं प्लास्टिक पॉलिथीन वेस्ट के प्रयोग किए जाने के संदर्भ में मुजफ्फरनगर जनपद स्थित उद्योगों का समय बंद निरीक्षण करते हुए रात्रि के समय जांच पड़ताल के उपरांत जुर्माना लगाया गया लगभग 35 कोल्हूओ पर प्रतिबंधित ईंधन का प्रयोग पाए जाने पर कोल्हू संचालक के विरु( सीआरपीसी की धारा 133 के अंतर्गत कार्यवाही एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरूपित किए जाने हेतु संबंधित उप जिलाधिकारी को पत्र प्रेषित किए गए। प्रदूषण टीम के द्वारा पाई गई कमियों के आधार पर 22 पेपर मिलों उद्योगों के कारण बताओं नोटिस की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित की गई थी। जनपद में पॉलीथिन प्लास्टिक वेस्ट के आगमन एवं भंडारण पर रोक लगाई जाने हेतु भंडारण स्थलों को सील किया गया। संबंधित संचालक एवं वाहन स्वामियों के विरु( लगभग 28 एफआईआर दर्ज की गई लेकिन इतनी कार्रवाई होने के पश्चात भी भंडारण निरंतर चल रहे हैं। औद्योगिक इकाइयों द्वारा पन्नी कचरा जलाकर वायु प्रदूषण फैला जा रहा है तथा बिना फिल्टर किए नालों में जमीन के अंदर बोरिंग के माध्यम से जल प्रदूषण फैला जा रहा है इस पर शासन की कार्यवाही की आवश्यकता है।

इसे भी पढ़ें:  जहीर फारूकी ने डीएम से पुरकाजी में मांगा इंटर कॉलेज, खुद देंगे डेढ़ करोड़ की जमीन
Share This Article
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *