14 SAAL BAD-भाकियू अध्यक्ष नरेश टिकैत की गिरफ्तारी के आदेश

मुजफ्फरनगर। बिना अनुमति सम्मेलन और जाम लगाने के मामले में सहारनपुर की अदालत ने भाकियू अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। एसएसपी को कहा गया है कि वो भाकियू अध्यक्ष नरेश टिकैत को गिरफ्तार कराकर कोर्ट में पेश करायें। करीब 14 साल पुराने मुकदमे में टिकैत, वर्तमान में कांग्रेस से चुनाव लड़े इमरान मसूद समेत 24 आरोपी हैं। एसीजेएम-3 विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट सहारनपुर में 24 मई को सुनवाई होगी। कोर्ट के इस आदेश से भाकियू में हड़कम्प मचा है।

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सरसावा थाने में 20 मई 2010 को सम्मेलन करने और राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करने का मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में इमरान मसूद और अन्य कई आरोपी अब तक जमानत करा चुके हैं। अदालत में हाजिर नहीं होने पर भाकियू अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत की गिरफ्तारी के आदेश जारी किए गए। अदालत ने एसएसपी सहारनपुर को आदेश दिए कि 24 मई को नरेश टिकैत को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया जाए।

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इस मामले में दर्ज प्रकरण के समय चौधरी नरेश टिकैत भाकियू के अध्यक्ष नहीं थे। वह प्रतिनिधि के तौर पर सम्मेलन में शामिल होने गए थे। आरोपियों पर धारा 147, 283 और 341 आईपीसी में मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमे में इमरान मसूद, वीरेंद्र, राज सिंह, राजकुमार, सुशील चौधरी, मुकेश चौधरी, ओमी पंवार, वीरेंद्र शास्त्री, सलमान मसूद, नरेश टिकैत, अब्दुल वाहिद, प्रदीप, राजपाल, वीरेंद्र सिंह, प्रवेश गुर्जर, प्रीतम सिंह, जसंवत, मेला राम पंवार, पप्पू, वीरेंद्र, चरण सिंह, अशोक, बलजीत सिंह और अशोक चौधरी नामजद किए गए थे।

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