दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला: अब दो साल बाद भी मिलेगी पुरानी गाड़ियों की NOC | लाखों वाहन मालिकों को राहत

अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपकी गाड़ी की उम्र पूरी हो चुकी है, तो आपके लिए राहतभरी खबर है। रेखा गुप्ता सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए पुरानी गाड़ियों के लिए NOC (No Objection Certificate) जारी करने की प्रक्रिया को आसान बना दिया है।

सरकार ने एनओसी आवेदन की एक साल की समय सीमा को फिलहाल खत्म कर दिया है। पहले नियम था कि किसी वाहन की उम्र पूरी होने के बाद केवल एक साल के भीतर ही NOC के लिए आवेदन किया जा सकता था, लेकिन अब यह सीमा समाप्त कर दी गई है। यानी अब ऐसे वाहन मालिक भी एनओसी के लिए आवेदन कर सकते हैं जिनकी गाड़ियों की उम्र पूरी हुए दो साल या उससे अधिक हो चुके हैं।

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इस फैसले से लाखों वाहन मालिकों को राहत मिलेगी, जो अपनी पुरानी गाड़ियों को दिल्ली से बाहर अन्य राज्यों में बेचकर रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं। दिल्ली में फिलहाल 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध है, लेकिन अब उन्हें दूसरे राज्यों में ट्रांसफर करने का रास्ता खुल गया है।

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सरकार का कहना है कि इस निर्णय से पुराने वाहनों के मालिकों को आर्थिक नुकसान से बचाने और अनुपयोगी गाड़ियों की पुनः उपयोगिता बढ़ाने में मदद मिलेगी। वाहन मालिक अब संबंधित RTO से आसानी से NOC प्राप्त कर सकेंगे, जिससे वे अपनी गाड़ी को दूसरे राज्यों में पुनः रजिस्टर करा सकेंगे।

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