MUZAFFARNAGAR-लड़़की से दुष्कर्म में पिता को सात साल की सजा

मुजफ्फरनगर। शामली के थाना कांधला क्षेत्र के एक गाँव में करीब 10 साल पूर्व 19 वर्ष की लड़की के साथ बलात्कार के मामले मंे आरोपी सौतेले पिता को अदालत की ओर से सात वर्ष की सजा व 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। पीड़िता की मुकदमे के दौरान मौत हो चुकी है।

सहायक शासकीय अधिवक्ता कुलदीप सिंह पुण्डीर ने बताया कि 10 जून 2016 को शामली जनपद के कांधला क्षेत्र के एक गांव में आरोपी सौतेले पिता ने खुद पुलिस मे मामला दर्ज कराया था कि पीड़िता उसकी सौतेली बेटी को तीन व्यक्ति जबरन बाइक पर बैठा के ले गए हैं, लेकिन जांच के दौरान पीड़िता ने 164 तहत कोर्ट में दर्ज कराये गये अपने बयानों में अपने सौतेले पिता पर ही आरोप लगाया कि उसका सौतेले पिता ही उसके साथ मारपीट कर बलात्कार करता था और विरोध करने पर बाद मंे उसे घर से निकाल दिया।

पुलिस ने उसके बयानों के आधार पर तीन नामजद आरोपियों के नाम निकालकर वादी व पीड़िता के सौतेले पिता को नामजद कर आरोप पत्र कोर्ट मंे दाखिल किया था। उन्होंने बताया कि इस मामले की सुनवाई विशेष पाॅस्को अदालत एक के पीठासीन अधिकारी रितेश सचदेवा की कोर्ट मे हुई। अभियोजन की ओर से अपनी कहानी साबित करने के लिए कोर्ट में 5 गवाह पेश कर पैरवी की गई। साक्ष्यों के आधार पर आरोपी सौतेले पिता को कोर्ट ने सात साल की सजा और 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। 

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