मुरादाबाद- रामपुर की अदालत ने तत्कालीन डीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में आजम खां को दोषी करार दिया है। यह मुकदमा भोट थाना क्षेत्र में दर्ज हुआ था। कोर्ट ने आजम को दो साल के कारावास की सजा सुनाई है।सपा नेता आजम खां को तत्कालीन डीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में रामपुर की कोर्ट ने दो साल की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भोट थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया था।आरोप था कि चुनाव प्रचार के दौरान सपा नेता ने तत्कालीन जिलाधिकारी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कीथी। तभी से अदालत में मामले की सुनवाई चल रही थी। शनिवार को कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद आजम खां को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा और 20 हजार रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया गया।

समाज सेवा में योगदान पर गिरीश अग्रवाल को मिला ‘विकास रत्न’ सम्मान
लायंस क्लब दिव्य, मुजफ्फरनगर की कोर कमेटी में निभा रहे सक्रिय भूमिका, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर आदित्य गुप्ता ने किया सम्मानित मुजफ्फरनगर। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले लायंस क्लब दिव्य, मुजफ्फरनगर की कोर कमेटी के सक्रिय सदस्य गिरीश अग्रवाल को लायंस इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 321-सी1 के प्रतिष्ठित ‘विकास रत्न’ सम्मान से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें समाज हित में किए जा रहे कार्यों, नेतृत्व क्षमता और सेवा भावना के लिए प्रदान किया गया। यह सम्मान समारोह मेरठ रोड स्थित मूलचंद रिसोर्ट में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान संपन्न हुआ। कार्यक्रम में डिस्ट्रिक्ट 321-सी1 के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर आदित्य गुप्ता ने गिरीश अग्रवाल को





