मुजफ्फरनगर बीएसए संदीप कुमार पर गिरफ्तारी का संकट, एनबीडब्ल्यू जारी

जानलेवा हमले समेत संगीन धाराओं में चल रहे मुकदमे में समन के बावजूद कोर्ट में पेश नहीं होने पर नाराज अदालत ने दिखाई सख्ती

फांसी वाले जज से जनता में प्रसिद्ध न्यायाधीश रवि दिवाकर ने सीओ सिटी को दिए 12 अक्टूबर को गिफ्तार कर पेश करने के निर्देश

मुजफ्फरनगर। जानलेवा हमले समेत संगीन धाराओं में चल रहे मुकदमे में बार-बार समन जारी होने के बावजूद अदालत में पेश नहीं होने पर अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-3 के विद्वान न्यायाधीश रवि दिवाकर ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संदीप कुमार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने संबंधित पुलिस अधिकारी को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को गिरफ्तार कर 12 अक्टूबर 2026 को न्यायालय के समक्ष पेश करने के निर्देश दिए हैं।

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न्यायालय द्वारा आठ अक्टूबर को जारी आदेश के अनुसार मामला थाना नई मंडी क्षेत्र से संबंधित है। प्रकरण में भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 323, 354बी, 452, 504 और 506 के तहत सरकार बनाम सत्यम मुकदमा विचाराधीन है। आदेश में बताया गया कि मुकदमे की पत्रावली पेश हुई और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मुजफ्फरनगर संदीप कुमार न्यायालय में उपस्थित नहीं थे। अदालत ने आदेश में उल्लेख किया कि पत्रावली में मौजूद बयानात तथा नोटिस संख्या-10 को देखने से स्पष्ट है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संदीप कुमार को समन की तामील व्यक्तिगत रूप से निर्धारित तिथि 18 सितंबर 2026 को कराई जा चुकी थी। इसके बावजूद वह न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। समन की व्यक्तिगत तामील होने के बाद भी अदालत में उपस्थिति नहीं होने को गंभीरता से लेते हुए न्यायालय ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया। अदालत ने आदेश में स्पष्ट किया कि संदीप कुमार को गिरफ्तार कर 12 अक्टूबर 2026 को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए।

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न्यायालय ने अपने आदेश की प्रति संबंधित क्षेत्राधिकारी नगर एएसपी सिद्धार्थ के. मिश्रा को भी भेजने के निर्देश दिए हैं, ताकि आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराया जा सके। आदेश अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय, कोर्ट संख्या-03, मुजफ्फरनगर रवि कुमार दिवाकर द्वारा आठ अक्टूबर 2026 को जारी किया गया है। इस कार्रवाई के बाद संगीन धाराओं में विचाराधीन मुकदमे में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संदीप कुमार की न्यायालय में अगली उपस्थिति को लेकर मामला महत्वपूर्ण हो गया है। मामले में बीएएस संदीप कुमार का पक्ष जानने के लिए नयन जागृति संवाददाता ने फोन के माध्यम से उन तक पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन उनके द्वारा अपना सीयूजी नम्बर पर गया कॉल रिसीव नहीं किया गया, जिस कारण हम उनका पक्ष इस समाचार में शामिल नहीं कर सके।

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