वीडियो के आधार पर हमलावरों की पहचान के बाद शहर कोतवाली में गंभीर धाराओं में दर्ज कराई गई एफआईआर
मुजफ्फरनगर। नगर पालिका परिषद से संबद्ध कूड़ा प्रबंधन कंपनी जेएस एनवायरो सर्विसेज प्रा.लि. के एचआर और सीनियर सुपरवाइजर के साथ टाउन हॉल परिसर में कथित मारपीट, हमला, धमकी और गाली-गलौज का मामला सामने आने के बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान होने के बाद नई शिकायत के आधार पर कोतवाली नगर पुलिस ने सात नामजद आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इससे वाल्मीकि समाज और सफाई कर्मचारी संघ में भी हलचल है। पहली बार है कि इस तरह के प्रकरण में इतनी गंभीर कानूनी कार्यवाही की गई है।
पुलिस के अनुसार, नगर पालिका परिषद में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन और कूड़ा प्रबंधन कार्य के लिए अनुबंधित कंपनी जे.एस. एनवायरो सर्विसेज प्रा. लि. के सीनियर सुपरवाइजर अंशुल पुत्र पारस सिंह निवासी ट्रांसयमुना कालोनी आगरा ने शिकायत दर्ज कराई है कि वह 23 जून को कंपनी के एचआर सन्नी त्यागी पुत्र श्रवण त्यागी निवासी ग्राम खाईखेड़ी मुजफ्फरनगर तथा अपने सहयोगी के साथ अधिशासी अधिकारी के सभागार कक्ष में आयोजित बैठक में शामिल होने के लिए टाउन हॉल पहुंचे थे। आरोप है कि इसी दौरान कुछ लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से उन पर हमला कर दिया और गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर धमकी दी गई और गंभीर रूप से पिटाई कर घायल कर दिया।
शिकायतकर्ता का कहना है कि घटना टाउनहाल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, हमले के बाद जानकारी जुटाने और वीडियो फुटेज देखने पर आरोपियों की पहचान शिवम पुत्र निवासचंद, छोटू पुत्र सोहनलाल, राहुल पुत्र पाला, रोहित पुत्र कक्कू, रविदत्त पुत्र कबाड़ी राम, प्रभात पुत्र रामनिवास तथा नितिन के रूप में हुई है। आरोप है कि सभी ने न केवल मारपीट की बल्कि कंपनी का कार्य बंद कराने की धमकी भी दी। कोतवाली नगर पुलिस ने शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं में सभी सातों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसएचओ कोतवाली नगर इंस्पेक्टर बृजेश शर्मा ने बताया कि मामले की विवेचना उपनिरीक्षक शशि कपूर को सौंपी गई है। पुलिस उपलब्ध वीडियो फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच कर रही है।
बलवा जैसे संगीन आरोपों में फंसे आरोपी, दबिश की तैयारी
नगरपालिका के मुख्यालय टाउनहाल परिसर में जेएस एनवायरो सर्विसेज प्रा. लि. के कर्मचारियों के साथ मारपीट और हमले के मामले में दर्ज मुकदमे में पुलिस ने गंभीर धाराएं लगाई हैं। इसमें बीएनएस की धारा 191(2), 191(3), 115(2), 352 और 351(3) के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इन धाराओं में बलवा (दंगा) करना, घातक हथियार के साथ बलवा करना, मारपीट कर चोट पहुंचाना, जानबूझकर अपमान कर शांति भंग के लिए उकसाना तथा गंभीर आपराधिक धमकी देना जैसे आरोप शामिल हैं। पुलिस मामले की जांच कर आरोपों की सत्यता और संबंधित व्यक्तियों की भूमिका का पता लगा रही है।
वाल्मीकि समाज में हलचल, चेयरमैन से संघ ने की सिफारिश
जेएस एनवायरो सर्विसेज प्रा. लि. कम्पनी के कर्मचारियों के साथ सफाई कर्मचारी संघ के धरने के दौरान टाउनहाल में मारपीट के प्रकरण के बाद वाल्मीकि समाज के सात युवकों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होने के बाद पूरे समाज में हलचल है। मुकदमे का असर ये हुआ कि धरना भी समाप्त कर दिया गया। धरना और हड़ताल कराने वाले सफाई कर्मचारी संघ के महामंत्री मिलन कुमार ने इस सम्बंध में कहा कि मुकदमा दर्ज होना गलत है। हमने इस मामले को चेयरमैन मीनाक्षी स्वरूप के समक्ष रखा है और उनसे मुकदमे को वापस कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जिन सात लोगों को नामजद कराया गया है, वो इस घटना में शामिल नहीं रहे हैं, जिन युवकों ने मारपीट की उनको वो पहचानते ही नहीं है, टाउनहाल सार्वजनिक स्थल है और वहां पर अनेक बाहरी लोग भी आते हैं। जो आरोपी बनाये गये, वो उनके साथ पूरे समय धरने पर ही बैठे रहे हैं। निर्दोष युवकों को फंसाया गया है। यही बात हमने चेयरमैन के समक्ष रखी है और उन्होंने भरोसा दिया है कि वो दोनों पक्षों के लोगों को बैठाकर बातचीत से समाधान का प्रयास करेंगी।






