सहारनपुर। सहारनपुर नगर निगम OTS योजना के तहत अब तक करीब 110 आवेदन प्राप्त हुए हैं और चार करदाता बकाया मूल राशि जमा कर इसका लाभ ले चुके हैं। नगर निगम ने शेष भवन एवं भूमि स्वामियों से 14 नवंबर से पहले पंजीकरण कराने की अपील की है। योजना में एक अप्रैल 2026 तक के गृहकर, जलकर और सीवरकर बकाये पर ब्याज एवं सरचार्ज में 100 प्रतिशत छूट दी जा रही है।
मूल राशि जमा करने पर मिलेगी ब्याज में छूट
नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर लागू एकमुश्त समाधान योजना आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित और सरकारी सहित सभी प्रकार की संपत्तियों पर लागू है। पात्र करदाता को बकाया मूल धनराशि जमा करने पर अधिरोपित ब्याज और सरचार्ज से शत-प्रतिशत छूट मिल सकती है।
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि केवल आवेदन करने से छूट का लाभ पूरा नहीं होगा। इसके लिए आवेदन के निस्तारण के बाद निर्धारित बकाया मूल धनराशि जमा करनी आवश्यक होगी।
ऑनलाइन और जोनल कार्यालय में आवेदन
करदाता नगर विकास विभाग के “आधिकारिक OTS पोर्टल” (https://upulbots.in/) अथवा नगर निगम सहारनपुर के संपत्ति कर पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिन नागरिकों को ऑनलाइन आवेदन करने में परेशानी हो, वे अपने नजदीकी जोनल कार्यालय पहुंचकर सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 14 नवंबर 2026 निर्धारित है। आवेदन का निस्तारण सामान्यतः 15 दिनों के भीतर किया जाना है, जबकि योजना के अंतर्गत निस्तारण की अंतिम अवधि 15 दिसंबर 2026 तक रहेगी।
नगर निगम ने करदाताओं से अंतिम समय की भीड़ और तकनीकी परेशानी से बचने के लिए जल्द आवेदन करने को कहा है। आवेदन करते समय संपत्ति और बकाया कर से संबंधित सही जानकारी देना आवश्यक होगा।
आवेदन निस्तारण में लापरवाही पर कार्रवाई
नगरायुक्त ने सभी जोनल अधिकारियों को प्राप्त आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों और कर्मचारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि आवेदनकर्ताओं को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।
आवेदन के निस्तारण में शिथिलता या लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारी अथवा कर्मचारी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी करदाता को असुविधा या उत्पीड़न का सामना नहीं करना चाहिए।
अब तक चार करदाताओं ने लिया लाभ
नगर निगम के अनुसार योजना शुरू होने के बाद करीब 110 करदाताओं ने आवेदन किया है। इनमें से शुरुआती चार आवेदकों ने निर्धारित बकाया राशि जमा कर छूट का लाभ प्राप्त कर लिया है। शेष आवेदनों के शीघ्र निस्तारण के लिए जोनल अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।
आवेदन से जुड़े जरूरी सवाल
OTS आवेदन की अंतिम तारीख क्या है?
करदाता 14 नवंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।
योजना में किस राशि पर छूट मिलेगी?
बकाया मूल राशि जमा करने पर ब्याज और सरचार्ज में 100 प्रतिशत तक छूट मिलेगी।
ऑफलाइन आवेदन कहां किया जा सकता है?
ऑनलाइन प्रक्रिया में असमर्थ नागरिक संबंधित जोनल कार्यालय से सहायता लेकर आवेदन कर सकते हैं।
