युवती से छेड़छाड़ और मारपीट का आरोप, भाई-बहन सहित नौ नामजद

फर्जी इंस्टाग्राम आईडी से अश्लील फोटो वायरल करने की शिकायत के बाद आरोपियों ने पांच बहनों से घर में घुसकर की मारपीट-तोड़फोड़

मुजफ्फरनगर। बुढ़ाना कस्बे में एक युवती और उसके परिवार के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़, मारपीट, घर में घुसकर तोड़फोड़ तथा धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़िता की तहरीर पर थाना बुढ़ाना पुलिस ने नौ नामजद आरोपियों और एक अज्ञात के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

बुढ़ाना कोतवाली में दर्ज कराई गई एफआईआर के मुताबिक पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उसके घर के आसपास रहने वाला आजाद उर्फ डोली पुत्र सरफराज उसकी बहन पर गलत नजर रखता था और मौका मिलने पर उसके साथ छेड़छाड़ तथा अश्लील टिप्पणी करता था। आरोप है कि आजाद ने पीड़िता की बहन के नाम से फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाई और युवती तथा उसकी बहन की एडिट की गई अश्लील तस्वीरें उस आईडी के माध्यम से वायरल कीं। पीड़िता के अनुसार इस संबंध में उसने महिला हेल्पलाइन पर शिकायत की थी। मामले में पुलिस की ओर से आरोपी को फोन कर हिदायत दी गई तो वो रंजिश पाल बैठा।

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आरोप लगाया गया है कि 27 अगस्त को आजाद उर्फ डोली अपने साथियों साहिल पुत्र शकील, जाबर पुत्र कासिम, जावेद पुत्र शमशाद, सरताज पुत्र सरफराज और गुड्डिया पुत्री शमशाद, समीर पुत्र आकिल, सारिब पुत्र मिसकीना और अमन पुत्र इदरीश समेत अन्य तीन-चार अज्ञात लोगों के साथ पीड़िता के घर पहुंचा। शिकायत के अनुसार आरोपियों के हाथों में लाठी-डंडे और अवैध तमंचे थे। आरोपियों ने पीड़ित युवती और उसकी बहनों के साथ मारपीट की, जिसके बाद 112 नंबर पर सूचना देकर पुलिस बुलाई गई और पीड़िता तथा उसकी दो बहनों का मेडिकल कराया गया। पीड़िता ने पुलिस को यह भी बताया कि उसकी माता को कैंसर की बीमारी है, जिनका उपचार हरियाणा में एम्स में चल रहा है, घटना के समय उनके पिता उपचार के लिए माता को लेकर गए थे, घर में वो पांच बहने अकेली थीं।

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आरोप है कि इसके बाद 28 अगस्त को आरोपियों ने रास्ते में घेरकर पीड़िता को दबोच लिया। शोर मचाने पर उसकी बहनें घर से बाहर आईं। इसके बाद आरोपियों ने पीड़िता और उसकी बहनों के साथ छेड़छाड़ की। तहरीर में कपड़े फाड़ने और मारपीट करने का भी आरोप लगाया गया है। पीड़िता के अनुसार वह और उसकी बहनें किसी तरह घर के अंदर पहुंचकर अपनी जान बचाने में सफल हुईं, लेकिन आरोपियों ने घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने और तोड़फोड़ करने की कोशिश की। आरोप है कि आरोपियों ने भविष्य में मौका मिलने पर पीड़िता और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 333, 190, 191(2), 191(3), 115(2), 74, 75(3), 76, 79, 324(2), 351(3) तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66(सी) के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मामले की विवेचना निरीक्षक नरेश सिंह को सौंपी गई है।

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