होली पर कर्मचारियों को राहत, 2 से 4 मार्च अवकाश

होली पर तीन दिन का अवकाश घोषित करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश में 2, 3 और 4 मार्च को आधिकारिक छुट्टी रहेगी।

सरकार के इस फैसले से लाखों सरकारी कर्मचारियों को राहत मिली है। साथ ही, प्रशासन को त्योहार से पहले विशेष निर्देश भी जारी किए गए हैं।

2, 3 और 4 मार्च को रहेगा अवकाश

उत्तर प्रदेश में इस बार होली का आधिकारिक अवकाश 2 मार्च, 3 मार्च और 4 मार्च को रहेगा। हालांकि, प्रशासनिक संतुलन बनाए रखने के लिए 28 फरवरी 2026 को कार्यदिवस घोषित किया गया है।

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सरकार के आदेश के अनुसार, 28 फरवरी के बदले कर्मचारियों को 3 मार्च 2026 का अतिरिक्त अवकाश दिया जाएगा।

होली से पहले वेतन भुगतान का सख्त निर्देश

योगी सरकार ने सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी कर्मचारी को आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े।

प्रशासन ने बताया कि नियमित कर्मचारियों के साथ-साथ संविदाकर्मी, आउटसोर्सिंग कर्मी और सफाईकर्मियों का वेतन भी होली से पहले उनके बैंक खातों में पहुंचाया जाए।

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मुख्यमंत्री ने दो-टूक कहा है कि वेतन भुगतान में देरी या लापरवाही किसी भी हाल में स्वीकार नहीं की जाएगी।

होली पर यूपी में कितने दिन का अवकाश रहेगा?

उत्तर प्रदेश में इस वर्ष होली के अवसर पर कुल तीन दिन का आधिकारिक अवकाश रहेगा। यह अवकाश 2 मार्च से 4 मार्च तक लागू रहेगा।

हालांकि, 28 फरवरी को कार्यदिवस घोषित कर प्रशासनिक व्यवस्था को संतुलित किया गया है।

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त्योहारों के दौरान काम और अवकाश के बीच संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि वेतन समय से मिलने और तीन दिन की छुट्टी मिलने से प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को राहत मिलेगी।

उत्तर प्रदेश में त्योहारों के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखने की यह पहल महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

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