डीएम के आदेश के बाद पालिका ने भी कसी कमर, एई और एनएसए को नोटिस

मुजफ्फरनगर। वायु प्रदूषण को लेकर एनसीआर में लागू ग्रेप स्टेज-4 के नियमों को सख्ती के साथ लागू कराने के लिए जिलाधिकारी ने बेहद गंभीरता दिखाई है। स्कूल बंदी के आदेशों के साथ ही सभी विभागों को जारी निर्देशों में कड़े शब्दों में काम करने के लिए कहा गया है। ऐसे में जनपद की सभी निकायों को भी ग्रेप स्टेज-4 के नियमों का पालन कराने के लिए निर्देश मिले हैं। इसको लेकर नगरपालिका परिषद् मुजफ्फरनगर में भी हलचल तेज हो गई है। अधिशासी अधिकारी ने नगर स्वास्थ्य अधिकारी और सहायक अभियंता निर्माण को नोटिस जारी करते हुए उनको आज से ही वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए व्यवस्था करने के दायित्व सौंप दिये गये हैं। शहर में कूड़ा जलाने और कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए खुले में निर्माण सामग्री डालने पर पालिका प्रशासन ने प्रतिबंध लगा दिया है। इसमें उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाकर कार्यवाही की तैयारी है।

इसे भी पढ़ें:  MUZAFFARNAGAR-प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग से लाखों का नुकसान

डीएम के निर्देश पर पालिका भी वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए अब सक्रिय हुई है। इसके लिए मुख्य रूप से कूड़ा प्रबंधन और कंस्ट्रक्शन वर्क पर पाबंदी लगाने का काम शुरू किया गया है। निर्माण विभाग में कार्य कर रहे ठेकेदारों को भी नया काम अभी शुरू नहीं करने के लिए नोटिस दिये गये हैं, जो कार्य चल रहे हैं, उनमें भी निर्माण सामग्री को ढककर धूल प्रबंधन करते हुए कार्य करने की हिदायत दी गई है। पालिका ईओ डॉ. प्रज्ञा सिंह ने डीएम के आदेश मिलने के बाद मंगलवार को सहायक अभियंता निर्माण अखण्ड प्रताप सिंह और नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अतुल कुमार को नोटिस जारी करते हुए उनको एनसीआर में ग्रेप द्वारा स्टेज-4 नियम लागू किए जाने को दृष्टिगत रखते हुए शहरी क्षेत्र में कूड़ा निस्तारण और निर्माण कार्य को लेकर प्रबंधन करने के लिए एनजीटी के साथ ही सीएक्यूएम के नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए कहा है। एनएसए डॉ. अतुल को निर्देश जारी किये गये हैं कि शहर में कहीं पर भी खुले में कूड़ा जलाया नहीं जाना चाहिए। इसके लिए सभी सफाई नायकों के साथ प्रतिदिन अभियान चलाकर सतर्क दृष्टि रखी जाये। शहर में जहां भी कंस्ट्रक्शन एरिया हैं, प्राइवेट स्तर पर जहां बड़े निर्माण हो रहे हैं या पालिका एवं दूसरे विभागों के द्वारा निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं, सभी की सूची बनाने के लिए एई निर्माण को निर्देशित किया गया है। साथ ही निर्माण विभाग की टीम लगाकर शहरी क्षेत्र में प्रतिदिन भ्रमण करते हुए ऐसे भवन स्वामियों और ठेकेदारों तथा निर्माण सामग्री बेचने वालों को चिन्हित करने के लिए भी कहा गया है, जोकि निर्माण सामग्री को खुले में रखे हुए हैं।

इसे भी पढ़ें:  दिल्ली में 27 साल बाद सत्ता में लौटी भाजपा

ईओ डॉ. प्रज्ञा सिंह ने बताया कि ग्रेप के द्वारा स्टेज-4 नियम लागू करने के कारण जिलाधिकारी ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश जारी किये हैं, जिनको लेकर पालिका स्तर से टीमों को लगाया है। शहर में कूड़ा जलाने और निर्माण सामग्री खुले में रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यदि कोई ऐसा करते हुए पाया जाता है तो एनजीटी के नियमों के अनुसार उसके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी। बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट की सूची बनवाई जा रही है, जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेजी जायेगी। बोर्ड को पालिका ने एंटी स्मॉग गन उपलब्ध कराई गई है। सुबह शाम पालिका की टीमें जेई जलकल जितेन्द्र कुमार के नेतृत्व में भी बंदोबस्त में लगी हैं। ठेकेदारों और भवन स्वामियों को भी चिन्हित करने का काम कराया जा रहा है। इसके साथ ही एई और एनएसए को निर्देशित किया गया है, वो अपने अपने स्तर से चलाये जाने वाले अभियानों में की गई कार्यवाही की प्रतिदिन रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। 

इसे भी पढ़ें:  BAR ELECTION-मंगलवार को कोल्ड डे पर कचहरी में दिखी चुनावी गरमाहट
Share This Article
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *