खुब्बापुर कांड में आरोपी शिक्षिका तृप्ति त्यागी की जमानत अर्जी खारिज

मुजफ्फरनगर। खुब्बापुर थप्पड़ प्रकरण में आरोपी शिक्षिका तृप्ति त्यागी की अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। यह मामला देश और विदेश की सुर्खियां बना तथा सुप्रीम कोर्ट तक भी पहंुचा और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ही यूपी सरकार ने मामले में कार्यवाही शुरू कराई तथा पुलिस ने पीड़ित छात्र के परिजनों की ओर से आरोपी शिक्षिका के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।

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उल्लेखनीय है कि 24 अगस्त 2023 को ग्राम थाना मंसूरपुर के गांव खुब्बापुर में संचालित किये जा रहे नेहा पब्लिक स्कूल का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल हुआ था। इस वीडियो में स्कूल की शिक्षिका और संचालिका तृप्ति त्यागी द्वारा एक मुस्लिम छात्र को दूसरे समुदाय के छात्रों से गाल पर थप्पड़ लगवाते हुए पिटाया जा रहा था और शिक्षिका खुद भी पीड़ित छात्र पर धर्म आधारित टिप्पणी करती सुनाई दे रही थी। छात्र की गलती यह थी कि वो पहाड़ा नहीं सुना पाया था। इसका वीडियो वायरल होने के बाद हंगामा खड़ा हो गया था। मामला प्रकाश मे आने पर सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने नेहा पब्लिक स्कूल की अध्यापिका तृप्ति त्यागी के खिलाफ मामला दर्ज कर कोर्ट मे कई संगीन धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया था। शिक्षिका की ओर से लगाई गई जमानत अर्जी विशेष पॉस्को अदालत की पीठासीन अधिकारी अलका भारती ने रद्द कर दी। पीड़ित छात्र पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कामरान जैदी ने पैरवी की। 

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