वेटनरी विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगे 3.50 लाख

ठगी होने पर मुकुल ने मंडी पुलिस को शिकायत दी, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई, कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज

मुजफ्फरनगर। एक युवक से करीब दो साल पहले वेटनरी विभाग में एम्बुलेंस पर सहायक कर्मचारी की नौकरी दिलाने के नाम पर साढ़े तीन लाख रुपये ठग लिये गये। महीनों इंतजार के बाद भी नौकरी नहीं मिली, दबाव बनाया तो फर्जी नियुक्ति पत्र देकर कंपनी में ज्वाइनिंग के लिए भेज दिया गया। वहां धोखाधड़ी की पोल खुलने पर पैसे वापस मांगे तो आरोपी ने पीड़ित को धमकाया, पुलिस से शिकायत की तो कोई कार्यवाही नहीं की गई। अब कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है।
नई मंडी थाना क्षेत्र के निराला नगर पचेंडा रोड निवासी 40 वर्षीय मुकुल रोहतगी पुत्र प्रवीण कुमार ने धोखाधड़ी के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किया है। मुकुल के अनुसार उसके परिजनों की रामकुमार पुत्र धर्म सिंह निवासी रानीपुर बस्ती नकुड जनपद सहारनपुर के साथ जान पहचान थी, इसी कारण वो भी रामकुमार को जानता था। जनवरी 2023 में रामकुमार उससे मिला तो उसने पशुपालन विभाग में एम्बुलेंस सहायक के पद पर नौकरी निकलने की जानकारी देते हुए इसमें उसको लगवाने का भरोसा दिलाया। बताया कि एम्बुलेंस में कर्मचारी उपलब्ध कराने का ठेका किसी प्राइवेंट एजेंसी के पास है, इसलिए मेडिकल इक्युमेंट की सिक्योरिटी के नाम पर साढ़े तीन लाख रुपये जमा कराने होंगे। मुकुल इस नौकरी के लिए राजी हो गया और उसने रामकुमार को तीन किश्तों में साढ़े तीन लाख रुपये दे दिये। इसमें कुछ पैसा मुकुल ने मुथुट फाइनेंस से गोल्ड लोन के तौर पर लिया था।
आरोप है कि काफी समय बीत जाने के बाद भी रामकुमार ने नौकरी नहीं दिलाई। इस बीच मुकुल बार बार रामकुमार से नौकरी के बाबत सम्पर्क करता रहा और वो हर बार टाल-मटोल करता रहा। इसी बीच 10 जून 2023 को रामकुमार ने मुकुल को एक नियुक्ति पत्र की फोटोकॉपी उपलब्ध कराई और बताया कि नियुक्ति पत्र कंपनी ने जारी कर दिया है और कंपनी में जाकर ज्वाइनिंग करोगो तो असली कॉपी मिल जायेगी। मुकुल पत्र लेकर कंपनी में पहुंचकर मिला तो वहां से किसी भी नौकरी के लिए ऐसा कोई नियुक्ति पत्र जारी करने से इंकार कर दिया गया। मुकुल ने बताया कि रामकुमार ने उसको फर्जी नियुक्ति पत्र देकर साढ़े तीन लाख रुपये हड़प लिये। ठगी का अहसास होने पर मुकुल ने मंडी पुलिस को शिकायत दी, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई तो उसने एसीजेएम प्रथम के यहां अर्जी दाखिल की। कोर्ट के आदेश पर मंडी पुलिस ने रामकुमार के खिलाफ धोखाधड़ी व अन्य सम्बंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है।

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