गोकशी के मामले में तीन दोषियों को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास…..अदालत ने प्रत्येक पर पांच-पांच लाख रुपये का अर्थदंड लगाया

मुजफ्फरनगर। गोकशी के एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय-3) की अदालत ने तीन दोषियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास तथा प्रत्येक पर पांच.पांच लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि इस प्रकार के अपराध समाज में सांप्रदायिक सौहार्द और आपसी भाईचारे को प्रभावित करते हैंए इसलिए ऐसे मामलों में कठोर दंड आवश्यक है। अभियोजन के अनुसारए मामला 24 जनवरी 2021 का है। थाना तितावी क्षेत्र के ग्राम बुडिना खुर्द में पुलिस को एक मकान के भीतर अवैध रूप से गोकशी किए जाने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने गोकशी से संबंधित मांस तथा अन्य उपकरण बरामद किए। मौके से मुनसादए अबूजर और आस मोहम्मद को गिरफ्तार किया गया। बरामद मांस को नियमानुसार गड्ढा खुदवाकर दफन कराया गया तथा आवश्यक नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से चार महत्वपूर्ण गवाहों को प्रस्तुत किया गया। सहायक शासकीय अधिवक्ता कुलदीप सिंह ने न्यायालय के समक्ष उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के आधार पर अभियोजन पक्ष रखा। न्यायालय ने साक्ष्यों और गवाहों को विश्वसनीय मानते हुए तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया। निर्णय सुनाते हुए अदालत ने कहा कि इस प्रकार के कृत्य समाज में वर्षों से कायम आपसी भाईचारे और सामाजिक सद्भाव को प्रभावित कर सकते हैं। न्यायालय ने कानून व्यवस्था और सामाजिक शांति बनाए रखने के लिए ऐसे मामलों में कठोर दंड को आवश्यक बताते हुए तीनों दोषियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास तथा प्रत्येक पर पांच-पांच लाख रुपये का अर्थदंड देने का आदेश दिया।

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