खतौली में कहासुनी के बाद हुई थी मारपीट, मेरठ अस्पताल में उपचार के दौरान कर्मचारी की मौत, सीसीटीवी से आरोपियों की पहचान
मुजफ्फरनगर। खतौली नगर पालिका के लिपिक चंकी भारद्वाज की मौत के मामले में पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पहले मारपीट, धमकी और अभद्रता की धाराओं में दर्ज मुकदमे को अब गैर इरादतन हत्या की धारा में तरमीम कर दिया गया है। घटना के बाद शहर में कर्मचारी वर्ग में आक्रोश बना हुआ है। थाना खतौली क्षेत्र में नगरपालिका कर्मचारी चंकी भारद्वाज के साथ हुई मारपीट के बाद उनकी मौत के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने प्रारंभिक मुकदमे में दर्ज धाराओं को बढ़ाते हुए गैर इरादतन हत्या की धारा भी शामिल कर ली है।
इस सम्बंध में एसपी सिटी अमृत जैन ने शुक्रवार को मीडिया को दी गई जानकारी में बताया कि 23 अप्रैल 2026 को सूचना मिली थी कि नगर पालिका खतौली के कर्मचारी चंकी भारद्वाज पुत्र स्वर्गीय प्रदीप शर्मा, निवासी मोहल्ला दयालपुरम, खतौली के साथ दो व्यक्तियों द्वारा कहासुनी के बाद मारपीट की गई है। सूचना मिलते ही थाना खतौली पुलिस मौके पर पहुंची और घायल चंकी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।
परिजनों की तहरीर के आधार पर थाना खतौली में मुकदमा संख्या 124/2026 धारा 115(2), 352 और 351(2) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। उसी रात मेरठ के एक अस्पताल में उपचार के दौरान चंकी भारद्वाज की मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मुकदमे में धारा 105 बीएनएस (गैर इरादतन हत्या) की बढ़ोत्तरी कर दी।
एसपी सिटी अमृत जैन ने बताया कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की। फुटेज के आधार पर घटना में शामिल दो आरोपियों की पहचान की गई, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों में अंकित उम्र 24 वर्ष पुत्र ताराचंद निवासी ग्राम चिंदौड़ा थाना जानसठ तथा पिंकेश उम्र 29 वर्ष पुत्र नरेश निवासी ग्राम चिंदौड़ा थाना जानसठ शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपियों के खिलाफ अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।






