प्रयागराज : रामपुर के चर्चित डुंगरपुर केस में सपा नेता आजम खां की जमानत अर्जी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली। रामपुर की एमपीएमएलए कोर्ट ने सपा नेता को 10 साल की सजा सुनाई थी। अपील लंबित रहने तक जमानत देने की गुहार लगाई गई थी, जिसे न्यायमूर्ति समीर जैन की कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। चर्चित डुंगरपुर केस में एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खान 10 साल की सजा सुनाई थी। सपा नेता ने इसके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में आपराधिक अपील दाखिल की थी। अपील लंबित रहने तक जमानत की गुहार कोर्ट से लाई थी। 12 अगस्त को सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। बुधवार को कोर्ट ने आजम खां की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति समीर जैन की अदालत ने की।

साबरकांठा में बस और वैन की भिड़ंत में छह लोगों की मौत
अहमदाबाद- गुजरात के साबरकांठा जिला की सड़कों पर बुधवार को तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। जहां एक दर्दनाक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। यह हादसा साबरकांठा जिला के एक हाईवे पर हुआ। पुलिस के अनुसार, एक निजी बस ने पीछे से एक वैन को जोरदार टक्कर मार दी। वैन में यात्री सवार थे और वह शामलाजी से हिम्मतनगर जा रही थी। इस मामले में गंभोई पुलिस के इंस्पेक्टर ने बताया कि हादसे में वैन में बैठे 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग घायल हो गए। हादसे के बाद सभी घायलों को तुरंत





